अहमदाबाद 2008 सीरियल ब्लास्ट मामले में आईएम और सिमी के 38 दोषियों को मिली फांसी की सजा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: February 18, 2022 03:59 PM2022-02-18T15:59:05+5:302022-02-18T16:04:03+5:30

अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने सजा पर सुनावाई 8 फरवरी को पूरी कर ली थी और इस सीरियल ब्लास्ट में कुल 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था। कुल 78 आरोपियों में से 49 दोषियों को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत धामकों का दोषी माना गया था।

38 IM and SIMI convicts sentenced to death in 2008 Ahmedabad serial blasts case | अहमदाबाद 2008 सीरियल ब्लास्ट मामले में आईएम और सिमी के 38 दोषियों को मिली फांसी की सजा

अहमदाबाद 2008 सीरियल ब्लास्ट मामले में आईएम और सिमी के 38 दोषियों को मिली फांसी की सजा

Highlights26 जुलाई 2008 को गुजरात के अहमदाबाद में एक के बाद एक हुए कुल 21 बम धमाके हुए थेइन बम धमाकों में 56 लोगों के मौत हुई थी, वहीं 220 से अधिक लोग जख्मी हुए थेधमाकों की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिद्दीन और हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी ने ली थी

अहमदाबाद: गुजरात की स्पेशल कोर्ट ने साल 2008 में अहमदाबाद में हुए बम धमाकों के दोषियों को 14 साल बाद सजा सुनाते हुए 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने 11 अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है।

कोर्ट ने सजा पर सुनावाई 8 फरवरी को पूरी कर ली थी और इस सीरियल ब्लास्ट में कुल 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था। कुल 78 आरोपियों में से 49 दोषियों को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत धामकों का दोषी माना गया था।

वहीं इन 49 इन दोषियों में एक अयाज सैयद को सरकारी गवाह बनने के कारण बरी कर दिया गया था बाकि 29 आरोपियों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इस फैसले को सुनाने के साथ कोर्ट ने सरकार को भी आदेश दिया कि वो ब्लास्ट में मारे गए पीड़ितों के परिजनों को 1 लाख रुपये और गंभीर तौर पर घायल हुए लोगों को 50 हजार रुपये और मामूली जख्मियों को 25 हजार रुपए की मदद प्रदान करे।

मालूम हो कि 26 जुलाई 2008 को गुजरात के अहमदाबाद में एक के बाद एक हुए कुल 21 बम धमाके में 56 लोगों के मौत हुई थी वहीं 220 से अधिक लोग इस हमले में जख्मी हुए थे।

इन धमाकों के बाद इंडियन मुजाहिद्दीन (आईएम) और हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी (हूजी- बांग्लादेशी आतंकी संगठन) ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कई भारतीय समाचार संस्थानों को इस मामले में ईमेल भेजे थे।

गुजरात एटीएस ने हमले के बाद मामले की पड़ताल करते हुए मुफ़्ती अबू बशीर, नासिर रंगरेज, हुसैन इब्राहीम, हासिल मोहम्मद, अब्दुल क़ादिर मुफ़्ती बशर, सफ़दर मंसूरी और सफ़दर नागोरी सहित अन्य 50 और लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही एटीएस ने इस मामले में अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की थी।

दिसबंर 2009 में कुल 78 आरोपियों के खिलाफ मामले में ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल के दौरान कुल 1100 गवाहों ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया। इस सीरियल बलास्ट का मास्टर माइंड यासीन भटकल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, जबकि दूसरा कुख्यात आतंकी अब्दुल सुभान उर्फ तौकीर कोचिन की जेल में बंद है।

Web Title: 38 IM and SIMI convicts sentenced to death in 2008 Ahmedabad serial blasts case

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