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2जी मामला: CBI की याचिका के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने ए. राजा और दूसरे आरोपियों को भेजा नोटिस

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: May 31, 2019 11:47 IST

इससे पहले फरवरी में 2G केस में आरोपियों पक्ष की तरफ़ से कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं किये जाने पर दिल्ली हाइकोर्ट ने 15 हज़ार से ऊपर पेड़ लगाने का जुर्माना लगाया था।

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ठळक मुद्देसीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट से की है 2जी मामले में जल्द सुनवाई की मांगसीबीआई के आवेदन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ए राजा समेत सभी आरोपियों को भेजा नोटिसइस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी

सीबीआई के 2जी मामले में जल्द सुनवाई की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में ए. राजा और दूसरे आरोपियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई तय की है। इससे पहले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशायल (ईडी) ने ट्रायल कोर्ट से सभी आरोपियों को बरी किये जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

इससे पहले फरवरी में 2G केस में आरोपियों पक्ष की तरफ़ से कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं किये जाने पर दिल्ली हाइकोर्ट ने 15 हज़ार से ऊपर पेड़ लगाने का जुर्माना लगाया था। साथ ही कोर्ट ने बाद में स्वान टेलीकॉम के प्रवर्तकों शाहिद उस्मान बलवा और अन्य आरोपियों को पेड़ों की देखभाल से राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि वे संपन्न लोग हैं और इसकी लागत वहन कर सकते हैं। 

हालांकि, अदालत इस बात पर सहमत हो गई कि कुछ आरोपियों की ओर से पेड़ लगाने की संख्या कम की जाए। 2G केस में सभी आरोपियों के दिसंबर 2017 में निचली अदालत से बरी कर दिया गया था। इसके बाद सीबीआई और ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दी।

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