नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 20 वर्ष के कैद की सजा

By भाषा | Published: July 13, 2021 09:20 PM2021-07-13T21:20:58+5:302021-07-13T21:20:58+5:30

20 years imprisonment for raping a minor | नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 20 वर्ष के कैद की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 20 वर्ष के कैद की सजा

जींद, 13 जुलाई हरियाणा के जींद जिले के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर कौर की अदालत ने घर में घुस कर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 वर्ष के कैद की सजा सुनायी है ।

अदातल ने आरोपी को इसके अलावा एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष के अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना नरवाना के तहत आने वाले एक गांव की रहने वाली साढ़े 17 साल की युवती ने पांच मई 2019 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि दोपहर को वह घर में अकेली थी कि उसी दौरान गांव दनौदा कलां निवासी विजय उसके मकान में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

घटना के बारे में किसी को बताने पर विजय उसे बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए फरार हो गया।

उन्होंने बताया कि मामला अदालत में विचाराधीन था और मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने विजय को 20 वर्ष कैद तथा एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Web Title: 20 years imprisonment for raping a minor

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