नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों के नामांकन की सुविधा प्रदान करने को कहा है ताकि वे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा सकें। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एल एस चांगसन ने कहा कि उन वरिष्ठ नागरिकों के नामांकन के लिए मोबाइल फोन एप्लीकेशन (आयुष्मान ऐप) और वेब पोर्टल (beneficiary.nha.gov.in) में एक अलग मॉड्यूल बनाया गया है जो इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं।
उन्होंने हाल ही में लिखे पत्र में कहा, "इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों को इस पोर्टल या ऐप पर आवेदन करना होगा। मौजूदा और नए परिवारों दोनों के लिए 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक अलग आयुष्मान कार्ड जारी किया जाएगा।" 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंजीकरण केवल आवेदन-आधारित होगा और नामांकन एक सतत प्रक्रिया होगी, जिससे पूरे वर्ष पंजीकरण की अनुमति होगी।
चांगसन ने कहा, "योजना जल्द ही शुरू की जाएगी।" उन्होंने कहा कि AB-PMJAY का लाभ अब 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। ये लाभ AB PM-JAY के तहत पहले से ही कवर किए गए परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के साथ-साथ उन परिवारों को भी उपलब्ध होंगे जो इस योजना के तहत कवर नहीं हैं।
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एकमात्र पात्रता मानदंड व्यक्ति की 70 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त करना होगा। यह आधार में दर्ज आयु के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। प्रचलित प्रथा के अनुसार, नामांकन के लिए आधार ही एकमात्र दस्तावेज होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा और नए दोनों परिवारों के पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान कार्ड के नामांकन और जारी करने के लिए आधार-आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य होगा।
अन्य केंद्रीय और राज्य सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं वाले लाभार्थियों को दोहराव से बचने के लिए अपनी वर्तमान योजना या AB PMJAY योजना के बीच चयन करने का एक बार का विकल्प दिया जाएगा। अतिरिक्त सचिव ने बताया कि सक्रिय निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां रखने वाले 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लाभार्थी 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक भी विस्तारित योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।
उन्होंने कहा, "इसके अलावा अगर वरिष्ठ नागरिक 5 लाख रुपये के मूल पारिवारिक वॉलेट का पूरा या आंशिक उपयोग करते हैं, तो परिवार के अन्य सदस्यों को 5 लाख रुपये तक का टॉप-अप कवर प्रदान किया जाएगा।" पत्र में कहा गया है, "वर्तमान में AB PM-JAY के अंतर्गत कवर नहीं किए गए परिवारों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का साझा कवर उपलब्ध होगा। यह कवर 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष होगा।"
वरिष्ठ नागरिकों को कवर करने की अतिरिक्त लागत, जिसमें प्रशासनिक व्यय भी शामिल है, एबी पीएम-जेएवाई में फंड रिलीज के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाएगी। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों के नामांकन की सुविधा प्रदान करनी होगी।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एबी पीएम-जेएवाई के विस्तार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक आईईसी गतिविधियाँ करने को कहा गया। इसमें सूचनात्मक सामग्री बनाना और वितरित करना, सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना और सूचना के व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मीडिया चैनलों का उपयोग करना शामिल होगा।
पत्र में कहा गया है कि पात्र वरिष्ठ नागरिकों को योजना का लाभ सफलतापूर्वक प्रदान करने के लिए पैनल में शामिल अस्पतालों, स्थानीय सरकारी निकायों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और सामुदायिक संगठनों सहित सभी संबंधित हितधारकों को शामिल करना होगा। तीन राज्यों ओडिशा, दिल्ली और पश्चिम बंगाल ने अभी तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री - जन आरोग्य योजना को लागू नहीं किया है।