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NEET 2018: मद्रास हाईकोर्ट ने तमिल छात्रों को पूरक अंक देने की याचिका को किया स्थगित

By धीरज पाल | Updated: June 28, 2018 12:57 IST

NEET 2018: इस साल आयोजित नीट (NEET) की परीक्षा में देने वाले तमिल मीडियम के छात्रों को पूरक अंक दिए जाने की मांग याचिका को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ द्वारा स्थगित कर दिया है। बता दें कि राज्यसभा सदस्य टीके रंगराजन ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि NEET पेपर के तमिल मीडियम में कम से कम 49 गलतियां थीं।

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नई दिल्ली, 28 जून: इस साल आयोजित नीट (NEET) की परीक्षा में देने वाले तमिल मीडियम के छात्रों को पूरक अंक दिए जाने की मांग याचिका को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ द्वारा स्थगित कर दिया है। यह याचिका सीबीएसई, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दायर किया गया था। इस याचिका की सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट की मदैर बेंच ने कहा कि छात्रों को स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि स्थानीय भाषा में सवाल में अस्पष्टता की दशा में अंग्रेजी भाषा के सवाल को अंतिम माना जाएगा। मालूम हो कि इस सास नीट 2018 की परीक्षा 6 मई को आयोजित किया गया था। इस बार नीट की परीक्षा में कुल 13 लाख अभ्यार्थी शामिल थे।  

इस याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सीटी सेल्वम और एएम बशीर अहमद की पीठ ने बोर्ड की आलोचना   किया। याचिका पर सवाल करते हुए  कोर्ट ने पूछा कि क्या परीक्षा में तमिल छात्रों के अंक अंग्रेजी में उनकी कुशलता पर निर्भर है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि PIL आंसर कीज के जारी होने के पहले ही दायर करनी चाहिए थी।  कोर्ट की पीठ ने यह भी कहा कि सवालों में गलतियां महज अस्पष्टता नहीं है। बता दें कि CBSE ने NEET 2018 की उत्तर पुस्तिका 25 मई को जारी कर दी थी। इसके बाद परीक्षार्थी 27 मई तक आंसर कीज, OMR सीट या टेस्ट बुकलेट कोड पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते थे।

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गौरतलब है कि विशेषज्ञों ने नीट के इस बार आए पेपर में कठिनाई के स्तर को देखते हुए कट ऑफ में गिरावट का सुझाव दिया था। राज्यसभा सदस्य टीके रंगराजन ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि NEET पेपर के तमिल मीडियम में कम से कम 49 गलतियां थीं। इसके अलावा तमिल मीडियम के प्रश्न पत्र में शब्दों का गलत अनुवाद किया गया था। जिसकी वजह से परीक्षार्थियों ने भ्रम में आकर गलत आसंर दिया। 

 

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