CBSE स्कूल नहीं दें कक्षा एक और दो के छात्रों को होमवर्क, मद्रास हाई कोर्ट ने दिए निर्देश
By रामदीप मिश्रा | Updated: May 30, 2018 10:46 IST2018-05-30T10:46:33+5:302018-05-30T10:46:33+5:30
एचसी ने साथ ही साथ सीबीएसई से यह भी कहा है कि इस आदेश का पालन करने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड का गठन किया जाए, ताकि स्कूलों में जाकर निरीक्षण किया जा सके।

CBSE स्कूल नहीं दें कक्षा एक और दो के छात्रों को होमवर्क, मद्रास हाई कोर्ट ने दिए निर्देश
चेन्नई, 30 मईः मद्रास हाईकोर्ट ने कक्षा एक और दो के छात्रों को दिए जाने वाले होम वर्क (पढ़ाई से संबंधित गृह कार्य) पर रोक लगाने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने ये कदम उन छात्रों के लिए उठाया है जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से पढ़ रहे हैं। छात्रों पर क्षमता से अधिक बोझ नहीं डालने को लेकर कोर्ट ने सीबीएसई को होमवर्क के आदेशों का पालन करने को कहा है।
एचसी ने साथ ही साथ सीबीएसई से यह भी कहा है कि इस आदेश का पालन करने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड का गठन किया जाए, ताकि स्कूलों में जाकर निरीक्षण किया जा सके। वहीं, कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) से 4 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है।
आपको बता दें, एनसीईआरटी ने सीबीएसई को बीते महीने सिफारिश की थी कि कक्षा दो तक के विद्यार्थियों को होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए और तीसरी कक्षा तक केवल तीन विषय पढ़ाए जाने चाहिएष। एनसीईआरटी ने हाईकोर्ट में पेश अपने जवाब में कहा कि देशभर के लगभग 18 हजार सीबीएसई स्कूलों को इन सिफारिशों का सख्ती से पालन करना चाहिए।
खबरों के अनुसार, एक वकील एम पुरोषोत्तमन ने याचिका दायर करके हाईकोर्ट से कहा था कि सीबीएसई स्कूल एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम का सख्ती से पालन करें और छात्रों पर क्षमता से अधिक बोझ नहीं डालें, इसके निर्देश दिए जाने चाहिए।
वहीं, याचिकाकर्ता का कहना है कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के मुताबिक पहली कक्षा के बच्चों को केवल तीन विषय-मातृभाषा, अंग्रेजी और गणित पढ़ाये जाने चाहिए, लेकिन वास्तव में उन्हें स्कूलों में आठ विषय पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है।
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