दिल्ली हाईकोर्ट ने ओपन बुक परीक्षा कराने के डीयू के फैसले को बरकरार रखा

By भाषा | Updated: August 7, 2020 12:39 IST2020-08-07T12:35:36+5:302020-08-07T12:39:53+5:30

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा, ‘‘मैं छात्रों और दिल्ली विश्वविद्यालय को परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देती हूं।’’

Delhi High Court upheld DU's decision to conduct open book examination | दिल्ली हाईकोर्ट ने ओपन बुक परीक्षा कराने के डीयू के फैसले को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने ओपन बुक परीक्षा कराने के डीयू के फैसले को बरकरार रखा

Highlightsडीयू 10 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा कराएगा जो छात्र ऑनलाइन परीक्षा में नहीं बैठेंगे उन्हें बाद में सामान्य रूप से परीक्षाओं में बैठने का मौका

दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ दिशा निर्देशों के साथ 10 अगस्त से अंतिम वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा कराने की दिल्ली विश्वविद्यालय को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि छात्रों को ईमेल और विश्वविद्यालय के पोर्टल के जरिए प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए जाएं और उन्हें उत्तर पुस्तिका अपलोड करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए।

उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिए फैसले में कहा कि विश्वविद्यालय को छात्रों को ऑटो जेनरेटेड ईमेल भेजने का निर्देश दिया जाता है जिसमें यह जानकारी हो कि उनकी उत्तर पुस्तिका मिल गई है। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, ‘‘मैं छात्रों और दिल्ली विश्वविद्यालय को परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देती हूं।’’

अदालत ने उस याचिका पर यह फैसला दिया जिसमें विश्वविद्यालय के यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार, अंतिम वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा कराने के फैसले को चुनौती दी गई थी। डीयू 10 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा कराएगा और जो छात्र ऑनलाइन परीक्षा में नहीं बैठेंगे उन्हें बाद में सामान्य रूप से परीक्षाओं में बैठने का मौका दिया जाएगा जो सितंबर में आयोजित कराई जाएंगी। 

Web Title: Delhi High Court upheld DU's decision to conduct open book examination

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