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यादगिरः सरकारी आवासीय विद्यालय में 9वीं कक्षा की 17 वर्षीय छात्रा ने शौचालय में बच्चे को जन्म दिया, 9 माह पहले 28 वर्षीय व्यक्ति ने किया यौन उत्पीड़न

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 29, 2025 16:21 IST

Yadgir: कर्नाटक आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसाइटी (केआरईआईएस) ने विद्यार्थियों की शैक्षिक और स्वास्थ्य स्थितियों की निगरानी में कथित लापरवाही और कर्तव्यहीनता को लेकर प्रधानाचार्य और छात्रावास वार्डन समेत स्कूल के चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया।

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ठळक मुद्देघटना या इसमें शामिल व्यक्ति के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।शौचालय में उसे पेट में दर्द हुआ और उसने वहीं बच्चे को जन्म दिया।पुलिस ने आरोपी का 28 वर्षीय एक व्यक्ति के रूप में पता लगाया।

Yadgir:कर्नाटक के यादगिर जिले में एक सरकारी आवासीय विद्यालय में नौवीं कक्षा की 17 वर्षीय एक छात्रा ने शौचालय में एक बच्चे को जन्म दिया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उसने बताया कि 27 अगस्त को जिले में शाहपुर तालुक के एक विद्यालय में अपराह्न करीब दो बजे यह घटना घटी। पुलिस ने बताया कि जब इस छात्रा को उसकी सहपाठियों ने प्रसवपीड़ा से कराहते देखा, तब उन्होंने विद्यालय प्रशासन को इसकी सूचना दी। प्राथमिकी के अनुसार, 17 साल और सात महीने की हो चुकी यह किशोरी पूर्ण गर्भावस्था में थी और लगभग नौ महीने पहले किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसका ‘‘यौन उत्पीड़न’’ किया था। प्रारंभ में किशोरी ‘‘बेहद तनाव’’ में बताई जा रही थी तथा उसने घटना या इसमें शामिल व्यक्ति के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।

 

उसने अधिकारियों को केवल इतना बताया कि शौचालय में उसे पेट में दर्द हुआ और उसने वहीं बच्चे को जन्म दिया। लड़की और बच्चे दोनों को अस्पताल ले जाया गया तथा उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जांच ​​के दौरान, पुलिस ने आरोपी का 28 वर्षीय एक व्यक्ति के रूप में पता लगाया।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लड़की के ठीक होने और चिकित्सकों द्वारा उसे फिट घोषित किये जाने के बाद उसे परामर्श दिया जाएगा, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था और क्या वह आरोपी को जानती थी। पुलिस ने यह भी बताया कि इस घटना की सूचना उसे स्कूल प्रशासन या यहां तक ​​कि पीड़िता के भाई द्वारा भी तुरंत नहीं दी गई, जिसे प्रसव के तत्काल बाद सूचित किया गया था।

बाल संरक्षण अधिकारी की शिकायत के आधार पर, आरोपी के खिलाफ बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि छात्रावास वार्डन, विद्यालय के प्राचार्य, स्टाफ नर्स और पीड़िता के भाई के खिलाफ भी लड़की की गर्भावस्था के बारे में अधिकारियों को सूचित न करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने बताया कि लड़की शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से ही स्कूल में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो रही थी। इस बीच, कर्नाटक आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसाइटी (केआरईआईएस) ने विद्यार्थियों की शैक्षिक और स्वास्थ्य स्थितियों की निगरानी में कथित लापरवाही और कर्तव्यहीनता को लेकर प्रधानाचार्य और छात्रावास वार्डन समेत स्कूल के चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया।

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