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WB SSC scam: पीएमएलए कोर्ट ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

By रुस्तम राणा | Published: August 05, 2022 6:29 PM

पीएमएलए अदालत ने शुक्रवार को राज्य के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को 18 अगस्त तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने दोनों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की प्रार्थना की थी। 

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ठळक मुद्देईडी ने दोनों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की प्रार्थना की थीपीएमएलए कोर्ट ने दोनों को 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दियाचटर्जी के वकील ने कोर्ट से उनकी जमानत के लिए अनुरोध किया

कोलकाता:पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के केस में कोलकाता की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने शुक्रवार को राज्य के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को 18 अगस्त तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने दोनों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की प्रार्थना की थी। 

मामले में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने नए खुलासे को लेकर जेल में दोनों आरोपियों से पूछताछ करने के लिए अदालत की अनुमति के लिए भी आग्रह किया। धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत विशेष अदालत के न्यायाधीश जिबोन कुमार साधु ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। 

चटर्जी और मुखर्जी 23 जुलाई को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की अवैध नियुक्तियों में शामिल कथित धनशोधन की जांच के संबंध में ईडी की हिरासत में हैं। चटर्जी की जमानत के लिए अनुरोध करते हुए उनके वकील ने कहा कि अब वह एक सामान्य व्यक्ति हैं और फरार नहीं होंगे। 

चटर्जी के वकील ने कहा, ‘‘वह अब प्रभावशाली व्यक्ति नहीं हैं और अपनी विधायकी छोड़ने पर भी विचार करने को तैयार हैं।’’ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चटर्जी को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है। 

ईडी ने दावा किया कि चटर्जी की हिरासत में 15 दिनों में से कम से कम दो दिन यहां के सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती होने के कारण बर्बाद हो गए। चटर्जी को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर चिकित्सीय जांच के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भुवनेश्वर भेजा गया था और वहां के चिकित्सकों ने कहा था कि उन्हें तत्काल भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है। 

ईडी ने दावा किया है कि उसने मुखर्जी के फ्लैट से 49.8 करोड़ रुपये नकदी, भारी मात्रा में आभूषण और सोना की छड़ों के साथ संपत्तियों और दोनों आरोपियों के संयुक्त स्वामित्व वाली एक कंपनी के दस्तावेज बरामद किए हैं। 

(इनपुट एजेंसी)

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