Watch: मंगलुरु में तेज रफ्तार कार निगल गई महिला की जिंदगी; पांच लोगों को मारी टक्कर, वारदात कैमरे में कैद

By अंजली चौहान | Published: October 19, 2023 10:54 AM2023-10-19T10:54:36+5:302023-10-19T10:55:31+5:30

मृतक की पहचान 23 वर्षीय रूपाश्री के रूप में हुई है। वह घायल हुए चार व्यक्तियों में से एक थी, तीन अन्य नाबालिग हैं।

Watch Woman life swallowed by a speeding car in Mangaluru Five people were hit the incident was caught on camera | Watch: मंगलुरु में तेज रफ्तार कार निगल गई महिला की जिंदगी; पांच लोगों को मारी टक्कर, वारदात कैमरे में कैद

फोटो क्रेडिट- ट्विटर

मंगलुरु:कर्नाटक के मंगलुरु में हिट एन रन केस का खौफनाक वीडियो सामने आया है जिसमें तेज रफ्तार कार ने बेरहमी से पांच महिलाओं को कुचल दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

बताया जा रहा है कि इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि अन्य चारों लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि पांचों महिलाएं एक चौड़े फुटपाथ पर चल रही है कि तभी पीछे से आ रही कार उन्हें जोरदार टक्कर मार देती है।

टक्कर इतनी तेज थी कि पांचों महिलाएं उछल कर सड़क पर यहां-वहां गिर जाती है। शाम 4 बजे के आसपास एक निगरानी कैमरे के दृश्य में लोगों को मंगलुरु में मन्नागुड्डा जंक्शन के पास एक चौड़े, कम भीड़ वाले फुटपाथ पर चलते हुए दिखाया गया।

पुलिस ने कहा कि कमलेश बलदेव द्वारा संचालित एक सफेद हुंडई ईऑन ने लापरवाही से गाड़ी चलाई और फुटपाथ पर पांच लोगों में दो महिलाओं और तीन लड़कियों को टक्कर मार दी।

फुटेज में देखा जा सकता है कि पीछे से आ रही कार ने पहले चार लोगों को टक्कर मारी और फिर एक महिला को कुचल दिया, इससे पहले एक अन्य महिला को टक्कर मार दी, जिसने कार के पास आते ही सुरक्षित भागने की कोशिश की।

आरोपी ड्राइवर ने कार से टक्कर मारी और फुटपाथ पर लगे एक खंभे को तोड़ दिया और महिला को कुछ मीटर तक घसीटा और फिर डिवाइडर से टकरा गई। छह सेकंड में आरोपी ने कार को पांच कारों से टकराया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और तीन लड़कियों सहित चार घायल हो गए और फिर वह चला गया।

आरोपी की पहचान कमलेश बलदेव के रूप में हुई है। वहीं, मृतक महिला 23 वर्षीय रूपाश्री के रूप में हुई है। 

पुलिस ने लापरवाही से मौत के मामले सहित भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 279 (लापरवाही से और लापरवाही से गाड़ी चलाना), 337 (जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य द्वारा नुकसान पहुंचाना), 338 (जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य से गंभीर नुकसान पहुंचाना) और 304 (ए) के तहत आरोप लगाए हैं। ) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के (गैर इरादतन हत्या)।

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