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ब्रिटिश अदालत में विजय माल्या का दावा- कर्ज देने से पहले IDBI बैंक को पता था कि किंगफिशर घाटे में है

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Updated: September 12, 2018 17:18 IST

विजय माल्या पर विभिन्न बैंकों का करीब नौ हजार करोड़ रुपये कर्ज लेकर विदेश फरार हो जाने का आरोप है। भारतीय अदालत ने विजय माल्या को भगोड़ा करार दिया है।

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बुधवार (12 सितंबर) को लंदन की अदालत में सुनवाई के दौरान भारत के भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के वकील ने कहा कि भारतीय बैंकों के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि किंगफिशर कंपनी ने बुरी नियत के साथ बैंक से लोन लिया था। 

विजय माल्या के वकील ने दावा किया कि आईडीबीआई बैंक के अधिकारी ये बात जानते थे कि किंगफिशर कंपनी को घाटा हुआ है। माल्या के वकील ने कहा कि भारत सरकार का ये दावा बेबुनियाद है कि विजय माल्या की कंपनी ने बैंक से कर्ज लेते समय कंपनी को हुए घाटे को छिपाया था।

विजय माल्या के वकील ने कहा कि आईडीबीआई बैंक द्वारा उनके मुवक्किल विजय माल्या को भेजे गये ईमेल इस बात का सबूत हैं कि बैंक को माल्या की कंपनी की माली हालत के बारे में जानकारी थी।

विजय माल्या पर विभिन्न बैंकों का करीब नौ हजार करोड़ रुपये कर्ज लेकर विदेश फरार हो जाने का आरोप है। भारतीय अदालत ने विजय माल्या को भगोड़ा करार दिया है।

भारतीय जाँच एजेंसियों ने विजय माल्या को लंदन से भारत लाने के लिए ब्रिटिश अदालत में अर्जी दी है जिस पर आज भी सुनवाई हुई।

62 वर्षीय माल्या के खिलाफ अप्रैल 2017 में प्रत्यर्पण वारंट जारी किया गया था।

 

इससे पहले जुलाई में वेस्टमिन्स्टर मजिस्ट्रेट की अदालत की न्यायाधीश एमा अर्बुथनाट ने कहा था कि उनके ‘‘संदेहों को दूर करने के लिए’’ भारतीय अधिकारी आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 का ‘सिलसिलेवार वीडियो’ जमा करने को कहा था। 

भारत सरकार की तरफ से क्राउन प्रासिक्यूसन सर्विस (सीपीएस) ने जिरह की थी और वीडियो अदालत के लिए रजामंदी जताई थी। वीडियो अदालत में जमा कर दिया गया है। 

माल्या का बचाव करने वाले दल ने जेल के निरीक्षण की मांग की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया को ब्रिटेन के मानवाधिकार संबंधी वादे को पूरा करता है। 

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