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उत्तर प्रदेश के युवक का पानीपत में कटा हाथ, परिवार ने लगाया बच्चे से यौन उत्पीड़न का आरोप, जानिए मामला

By भाषा | Updated: September 12, 2020 18:15 IST

पानीपत के एक परिवार ने सहारनपुर जिले के नानौता निवासी इखलाक नाम के इस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि उसने कथित तौर पर सात साल के एक लड़के का यौन उत्पीड़न किया है। पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है।

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ठळक मुद्देइखलाक द्वारा पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, वह पिछले महीने नौकरी की तलाश में पानीपत गया था।घर का दरवाजा खटखटाया जिस पर चार से पांच लोगों ने बाहर निकलकर लाठी-डंडे से उसकी पिटाई की।घर के अंदर ले गए जहां आरी से उसका हाथ काट दिया। बाद में उसे रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया।

चंडीगढ़ः उत्तर प्रदेश के 28 वर्षीय एक व्यक्ति ने दावा किया कि हरियाणा के पानीपत में कुछ स्थानीय लोगों ने उसका दाहिना हाथ काट दिया, जहां वह नौकरी की तलाश में गया था।

हालांकि, पानीपत के एक परिवार ने सहारनपुर जिले के नानौता निवासी इखलाक नाम के इस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि उसने कथित तौर पर सात साल के एक लड़के का यौन उत्पीड़न किया है। पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है।

इखलाक द्वारा पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, वह पिछले महीने नौकरी की तलाश में पानीपत गया था। उसने 23 और 24 अगस्त की रात को किशनपुर इलाके के एक पार्क में आराम किया। रात करीब 1:30 बजे, उसने पानी के लिए पास के एक घर का दरवाजा खटखटाया जिस पर चार से पांच लोगों ने बाहर निकलकर लाठी-डंडे से उसकी पिटाई की और उसे घर के अंदर ले गए जहां आरी से उसका हाथ काट दिया। बाद में उसे रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया।

इखलाक के परिवार ने आरोप लगाया कि हमलावरों द्वारा उसके हाथ पर '786' टैटू देखे जाने के बाद उसका हाथ काट दिया। पुलिस ने कहा कि सात वर्षीय लड़के के परिवार द्वारा पुलिस के पास दर्ज शिकायत के अनुसार, इखलाक ने 23 और 24 अगस्त की दरमियानी रात को उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। परिवार ने लड़के को बचाया लेकिन इखलाक रेलवे ट्रैक की ओर भागने में कामयाब रहा।

पुलिस ने कहा कि उन्हें रेलवे पुलिस ने रेलवे ट्रैक के पास घायल हाथ वाले एक व्यक्ति के मिलने की सूचना दी। उसे पहले पानीपत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से उसे रोहतक के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस(पीजीआईएमएस) स्थानांतरित कर दिया गया।

पुलिस ने कहा कि उन्होंने इखलाक की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 326 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि लड़के के परिवार द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर, इखलाक के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा कि दोनों मामले सात सितंबर को दर्ज किए गए थे। पुलिस ने कहा कि इखलाक उत्तर प्रदेश में अपने घर वापस चला गया है। पानीपत के पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) सतीश कुमार ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। 

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