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यूपी: जानवरों के प्रति क्रूरता करने वाले पांच दोषियों को कोर्ट ने दी सात साल जेल की सजा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: March 20, 2023 13:07 IST

यूपी की शामली कोर्ट ने मोहम्मद साजिद, ताबिश, जावेद शुएब और कामिल को पशु क्रूरता का दोषी पाते हुए 7 साल जेल की सजा सुनाई है।

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ठळक मुद्देयूपी की शामली कोर्ट ने पांच दोषियों को जानवरों के प्रति क्रूरता के लिए सात साल जेल की सजा दी हैयूपी पुलिस ने मोहम्मद साजिद, ताबिश, जावेद शुएब और कामिल को 2016 में गिरफ्तार किया थापुलिस का आरोप था कि दोषियों ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों को भी मारने की कोशिश की थी

शामली:उत्तर प्रदेश के शामली जिले की स्थानीय अदालत ने पांच आरोपियों को जानवरों के प्रति सिद्ध हुए क्रूरता के अपराध के लिए सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दो दोषियों के खिलाफ 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जानकारी के अनुसार शामली में यूपी पुलिस ने गोकशी के आरोप में मोहम्मद साजिद, ताबिश, जावेद शुएब और कामिल को गिरफ्तार किया था। सभी पर आरोप था कि ये गोहत्या के लिए 18 गायों को ट्रक से लेकर कसाईखाने जा रहे थे। जब पुलिस ने छापा मारकर इन्हें पकड़ा तो उस समय गाय से भरी ट्रक में में तीन बछड़े गायों से कुचले जाने के कारण मृत पाए गए थे।

जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों पर गोहत्या, पशु क्रूरता और उनकी हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। इसके अलावा पुलिस की ओर से कोर्ट में यह भी बताया गया कि जब आरोपियों के ट्रक को मौके पर पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने कथित तौर पर पुलिस कर्मियों को भी कुचलने की कोशिश की थी।

घटना के संबंध में शामली के पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने कहा, "सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 279 (सार्वजनिक तरीके से गाड़ी चलाना या सवारी करना), 427 (नुकसान पहुंचाने वाली शरारत), 307 (चोरी करने का प्रयास) के तहत बरी कर दिया गया लेकिन अदालत ने सभी को पशु हत्या और क्रूरता के लिए धारा 149 के तहत अपराध का दोषी पाया और 7 साल की सजा सुनाई है।

हालांकि सबूतों की कमी के कारण अदालत ने सभी दोषियों को पुलिस को जान से मारने के प्रयास के आरोप से बरी कर दिया लेकिन अन्य मामले में दोषी ठहराया।

इस संबंध में शामली के जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने कहा, ''यह मामला 22 जनवरी 2016 की है, जब शामली जिले के कैराना में पुलिस ने सभी आरोपियों को गोकशी के प्रयास के आरोप पकड़ा था। सभी पर उन पर पशु संरक्षण अधिनियम और 'हत्या के प्रयास' के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मामला अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की कोर्ट में विचाराधीन था, जिस पर आज फैसला आया है और सभी पांच दोषियों को 7 साल की सजा मिली है।''

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