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उन्नाव रेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए CBI को और 2 हफ्ते का समय दिया, घायल वकील को 5 लाख देने का आदेश

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 19, 2019 11:34 IST

उन्नाव रेप पीड़िता एक्सीडेंट मामले में जांच के लिए सीबीआई ने 20 लोगों की एक टीम बनाई थी। इस मामले में सीबीआई ने मुख्य आरोपी बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बनाया है।

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ठळक मुद्देउन्नाव रेप मामले में आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ रेप, पॉक्सो, अपहरण की धाराओं में आरोप तय किए हैं।कोर्ट ने इससे पहले सीबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उसने जांच पूरी करने के लिये 30 दिन का समय मांगा था।

उन्नाव बलात्कार पीड़िता के एक सड़क हादसे में घायल होने संबंधी मामले की जांच पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को और दो सप्ताह का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज (19 अगस्त) को मामले पर सुनवाई करते हुये ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सड़क हादसे में घायल हुए वकील को पांच लाख रुपए देने को कहा है। 

रोड एक्सीडेंट मामले की जांच कर रही सीबीआई (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट में केस की स्टेटस रिपोर्ट को सौंप दी है। सीबीआई ने कोर्ट से जांच के लिए अधिक समय की मांग की थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुये सीबीआई को जांच के लिए 14 दिनों का वक्त दिया था। 

कोर्ट ने इससे पहले सीबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उसने जांच पूरी करने के लिये 30 दिन का समय मांगा था। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह 17 अगस्त तक मामले में स्थिति रिपोर्ट दायर करे। उन्नाव रेप मामले में आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ रेप, पॉक्सो, अपहरण की धाराओं में आरोप तय किए हैं।

जानें क्या है पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 28 जुलाई 2019 को कार-ट्रक की टक्कर में 19 साल की पीड़िता और उनके वकील गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। इस हादसे में पीड़िता के चाची और मौसी की मौत हो गई थी। पीड़िता की मौसी मामले की गवाह थी। रेप पीड़िता ने बीजेपी के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर उनके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया है। घटना 2017 की है जब वह नाबालिग थी। जिसके बाद आरोपी विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया था। 

टॅग्स :उन्नाव गैंगरेपकुलदीप सिंह सेंगरसुप्रीम कोर्टसीबीआईउत्तर प्रदेश
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