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Triple Talaq Case: पत्नी को व्हाट्सएप पर 'तलाक, तलाक, तलाक' भेजने वाले शख्स के खिलाफ मुंबई पुलिस ने दर्ज किया मामला

By रुस्तम राणा | Updated: June 3, 2024 16:01 IST

पुलिस के अनुसार, 21 वर्षीय महिला ने 27 दिसंबर, 2023 को अफनान से शादी की थी। पुलिस को दिए गए उसके बयान के अनुसार, अफनान उसे अनदेखा करता था, और अपने मोबाइल फोन पर चैट करके समय बिताना पसंद करता था। ज

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मुंबई: मालवानी पुलिस ने 23 वर्षीय अफनान पटेल के खिलाफ अपनी पत्नी को व्हाट्सएप पर तीन तलाक का संदेश भेजने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, 21 वर्षीय महिला ने 27 दिसंबर, 2023 को अफनान से शादी की थी। पुलिस को दिए गए उसके बयान के अनुसार, अफनान उसे अनदेखा करता था, और अपने मोबाइल फोन पर चैट करके समय बिताना पसंद करता था। जनवरी में, जब उसने उसका फोन चेक किया, तो उसने पाया कि वह किसी दूसरी महिला से चैट कर रहा था। बयान में कहा गया है, "जब उससे पूछताछ की गई, तो अफनान ने एक संबंध होने की बात स्वीकार की और महिला को छोड़ने की इच्छा जताई, अक्सर उसे तलाक देने की धमकी देता था।"

रमज़ान के महीने में जब महिला अपने माता-पिता के घर पर थी, तब अफ़नान ने उसे व्हाट्सएप पर "तलाक तलाक तलाक" लिखकर मैसेज भेजा। 16 मई को फिर से उसने अपने माता-पिता के सामने 10 से ज़्यादा बार तलाक कहा। महिला के पिता ने कहा, "मैंने अपनी बेटी की शादी अपनी बहन के इकलौते बेटे से की थी। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। उसे यह भी समझना चाहिए कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने की सज़ा क्या होती है। मेरी बेटी ने ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।"

शिकायतकर्ता पेशे से शिक्षिका है और चार बेटियों में सबसे बड़ी है। उसके पिता ने दावा किया कि उसने अपनी बहन के आग्रह पर शादी के लिए सहमति दी थी। पिता ने कहा, "शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी और सब कुछ पूरी तरह से जांच-पड़ताल के बाद किया गया था। लड़के ने खुद लड़की के लिए खरीदारी की थी। अगर उसका मन कहीं और था, तो उसे सहमत नहीं होना चाहिए था।"

अफनान पहले खाने की डिलीवरी करता था, लेकिन अब मॉल में काम करता है। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह पूरी रात किसी दूसरी महिला से चैटिंग और वीडियो कॉल करता था। जब उसने अपनी मां को बताया, तो उसे डांटने के बजाय, उसने उसे किसी और से शादी करने के लिए कहा और लड़की को उसे छोड़ने की सलाह दी, उसके लिए दूसरी शादी की व्यवस्था करने का वादा किया। 

उन्होंने कहा, "मेरी सरकार से केवल एक ही मांग है: आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लड़की ने हमें बताए बिना सब कुछ सहा। जब भी हमने उसे फोन किया, तो उसके ससुराल वालों ने हमें बताया कि वह ठीक है।" पुलिस के मुताबिक, "महिला की शिकायत पर, हमने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जो ट्रिपल तलाक को अपराध बनाता है।

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