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कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप और हत्या के मामले में दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा, जज ने कहा, 'घिनौने अपराध में इससे कम सजा नहीं हो सकती है'

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: February 27, 2022 15:49 IST

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की जज अदिति यू कदम ने नाबालिग लड़की की रेप और हत्या के मामले में सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है।

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ठळक मुद्देदोषी ने 9 दिसंबर 2017 को सात साल की मासूम के साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी वारदात के वक्त मासूम नाबालिग वसई से अपनी नानी के घर पर पालघर आयी हुई थीदुष्कर्म के बाद दोषी ने लड़की के सिर पर पत्थर से वार किया और फिर उसे कुएं में फेंक दिया

महाराष्ट्र: साल 2017 में साल साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप और फिर उसकी हत्या को जघन्य अपराध करार देते हुए कोर्ट ने 25 साल के आरोपी को सख्त आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की जज अदिति यू कदम ने मामले में शुक्रवार को सजा सुनाते हुए अपने आदेश में कहा कि दोषी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया जाता है कि वो जुर्माने की धनराशि पीड़िता के परिवार को बतौर मुआवजा प्रदान करें।

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में इस केस की सुनवाई के दौरान अपनी दलील में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जयप्रकाश पाटिल ने कहा कि 9 दिसंबर 2017 को आरोपी ने सात साल की मासूम को उस समय अपनी हवस का शिकार बनाया जब वो मासूम वसई से अपनी नानी के घर पर पालघर आयी हुई थी।

दोषी उसे टॉफी दिलवाने के बहाने पास के किले में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस वारदात को अंदाम देने के बाद दोषी ने उसके सिर पर एक बड़े पत्थर से वार किया और फिर उसे पास के ही कुएं में फेंक दिया। जिसके कारण लड़की की मौत हो गई।

सरकारी वकील जयप्रकाश पाटिल ने कहा कि बाद में पुलिस ने लड़की का शव कुएं से बरामद किया और जांच के बाद आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) एक्ट के तरह और अन्य धाराओं के साथ मामले में गिरफ्तार किया।

कोर्ट ने सरकारी पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष की भी दलीलें सुनी और उसके बाद जज अदिति यू कदम कहा कि आरोपी का द्वारा किया गया अपराध "बहुत ही जघन्य श्रेणी" में आता है।

जज अदिति यू कदम ने कहा, "आरोपी ने एक क्रूर हिंसक जानवर की तरह व्यवहार किया, जिससे लड़की को असह्य पीड़ा और दर्द हुआ होगा। इसलिए इस मामले में दोषी को सख्त सजा ही मिलनी चाहिए और कोर्ट आरोपी के प्रति कोई नरमी नहीं दिखा सकती है।

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