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Thane Crime News: 12 वर्षीय किशोरी से कई बार रेप, शादी करने का वादा किया और गर्भवती कर छोड़ा, 29 वर्षीय आरोपी अरेस्ट, चार महीने की गर्भवती है पीड़िता

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 5, 2024 13:14 IST

Thane Crime News: सर्वेक्षण के दौरान पनवेल के एक स्थानीय डॉक्टर को ये जानकारी प्राप्त हुई कि लड़की चार महीने की गर्भवती है।

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ठळक मुद्देछह महीने पहले बाल विवाह हुआ था, जोकि देश में अवैध है।किशोरी के साथ कई बार बलात्कार किया जिससे वह गर्भवती हो गयी। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Thane Crime News: नवी मुंबई में पुलिस ने 12 वर्षीय किशोरी से कथित तौर पर शादी करने और उसके साथ कई बार बलात्कार करने तथा उसे गर्भवती करने के आरोप में 29 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया छह महीने पहले बाल विवाह हुआ था, जोकि देश में अवैध है।

कथित तौर पर उस व्यक्ति ने किशोरी के साथ कई बार बलात्कार किया जिससे वह गर्भवती हो गयी। उन्होंने बताया कि व्यक्ति और नाबालिग दोनों मूल रूप से महाराष्ट्र के सतारा जिले के रहने वाले हैं। बृहस्पतिवार को एक सर्वेक्षण के दौरान पनवेल के एक स्थानीय डॉक्टर को ये जानकारी प्राप्त हुई कि लड़की चार महीने की गर्भवती है।

इसके बाद इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। खंडेश्वर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी ने कहा कि व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

किशोरी से बलात्कार के आरोपी को 25 साल की सजा

बलिया की अदालत ने किशोरी को अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने के छह वर्ष पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पच्चीस साल के कारावास की सजा सुनाई है। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी ने शुक्रवार को बताया कि जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी को इसी थाना क्षेत्र के बदुरहा गांव के दीपक पासी ने नौ मार्च 2018 को अगवा कर बलात्कार किया था।

इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर दीपक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के साथ ही यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के उपरांत दीपक के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

उन्होंने बताया कि अपर जिला जज प्रथम कांत के न्यायालय ने बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी दीपक को दोषी करार देते हुए पच्चीस साल के कारावास और 35 हजार रुपए के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई।

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