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'घसीट कर ले गये, चप्पल पहनने तक का नहीं दिया वक्त', गिरफ्तारी के बाद शाहजहांपुर पीड़िता के परिवार ने यूपी पुलिस पर लगाये गंभीर आरोप

By पल्लवी कुमारी | Updated: September 25, 2019 10:56 IST

शाहजहांपुर केस: स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एलएलएम की छात्रा ने 24 अगस्त 2019 को एक वीडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाया था। पीड़िता ने कहा था कि स्वामी चिन्मयानंद उसे और उसके परिवार को भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

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ठळक मुद्देपीड़िता छात्रा पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है।सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी ने मामले की जांच शुरू की।

बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य गृहमंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली शाहजहांपुर की लॉ की छात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबरन उगाही के मामले में जांच कर रही एसआईटी की टीम पीड़िता से पूछताछ कर रही है। एनडीटीवी अंग्रेजी के वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया है कि पीड़िता को पुलिस घर से घसीटते हुए ले गई है। पीड़िता के परिवार का कहना है कि आज (25 सितंबर) को पुलिस उनके घर पर आकर छात्रा को गिरफ्तार करके ले गई है। पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस पीड़िता को जबरन घसीटते हुये बिना चप्पल के ले गई है। पीड़िता को इतना भी वक्त नहीं दिया गया कि वह पैरों में चप्पल पहन सके। 

पीड़िता छात्रा पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है। असल में जांच कर रही है टीम को इस बात की लीड मिली है कि पीड़िता द्वारा स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल किया जा रहा था। हालांकि बीते दिन ( 23 सितंबर) को पीड़िता के वकील अनुप तिवारी ने गिरफ्तारी को खबर को झूठा बता दिया था। 

जानें क्या है स्वामी चिन्मयानंद का रेप केस का पूरा मामला 

स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एलएलएम की छात्रा ने 24 अगस्त 2019 को एक वीडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण और कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया। 

वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा लापता हो गई थी। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया। जिसके बाद लापता पीड़िता 30 अगस्त को अपने दोस्त के राजस्थान में मिली। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पीड़िता को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी ने मामले की जांच शुरू की।

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