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Pune Porsche Accident Case: 17 वर्षीय लड़के के दादा से पूछताछ, कम उम्र में बेटा को दिया कार, पिता विशाल अग्रवाल पुलिस हिरासत में, पूछेगे ये सवाल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: May 23, 2024 18:35 IST

Pune Porsche Accident Case: पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘नाबालिग के दादा से फिलहाल पुणे पुलिस आयुक्तालय में अपराध शाखा के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं।’

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ठळक मुद्देनाबालिग आरोपी रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल (50) का बेटा है।किशोर न्याय अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो उसके करियर के लिए उपयोगी हो।

Pune Porsche Accident Case: पुणे पुलिस पोर्शे कार दुर्घटना मामले में संलिप्त 17 वर्षीय लड़के के दादा से बृहस्पतिवार को पूछताछ कर रही है। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुणे पुलिस की अपराध शाखा के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने किशोर के पिता, स्टाफ सदस्यों और मुंडवा क्षेत्र में शराब परोसने वाले दो बार के मालिक के खिलाफ दर्ज मामले के सिलसिले में लड़के के दादा को पूछताछ के लिए तलब किया था। पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘नाबालिग के दादा से फिलहाल पुणे पुलिस आयुक्तालय में अपराध शाखा के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। ’’

पुणे के कल्याणी नगर में रविवार तड़के पोर्शे कार के नाबालिग चालक ने मोटरसाइकिल से जा रहे दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को कुचल दिया था, जिससे दोनों की मौत हो गयी थी। पुलिस ने दावा किया कि वह नशे की हालत में कार चला रहा था। नाबालिग आरोपी रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल (50) का बेटा है।

लड़के के पिता विशाल अग्रवाल (50) को पहले ही किशोर न्याय अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें अपने कम उम्र के बेटे को कार देने को लेकर पुलिस हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में लड़के के पिता के अलावा, मुंडवा में शराब परोसने वाले दो प्रतिष्ठानों - कोसी रेस्तरां और होटल ब्लैक क्लब के दो कर्मचारियों और मालिक को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार दुर्घटना से पहले किशोर ने होटल में कथित तौर पर शराब पी थी। किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) द्वारा रविवार को पारित आदेश के मुताबिक, ‘‘उसके दादा ने आश्वासन दिया है कि वह उसे बुरी संगति से दूर रखेंगे और नाबालिग अपनी पढ़ाई या किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो उसके करियर के लिए उपयोगी हो।

वह उस पर लगाई गई शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाना उचित है। ’’ हालांकि, नाबालिग को इस मामले में त्वरित जमानत मिलने पर हंगामा होने के बाद, जेजेबी ने बुधवार को उसे पांच जून तक निरीक्षण गृह में भेज दिया।

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