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UP: महिला डिग्री कॉलेज के छात्राओं को अकेले अपने निवास पर बोलाकर करता था प्रभारी प्रिंसिपल छेड़खानी, वीडियो वायरल होने पर लिया गया एक्शन

By आजाद खान | Updated: May 9, 2022 07:32 IST

इस घटना पर बोलते हुए यूपी की माध्यमिक शिक्षा की राज्यमंत्री गुलाब देवी ने कहा, "महिला डिग्री कॉलेज छेड़छाड़ मामले में 4 लोगों की जांच समिति बनाई गई है। जिसमें विकलांग कल्याण अधिकारी, मजिस्ट्रेट, सीओ शामिल हैं।"

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ठळक मुद्देएक महिला डिग्री कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पद से हटा दिया है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक महिला डिग्री कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि प्रिंसिपल पर यह आरोप लगा है कि वह कॉलेज की छात्राओं को अपने सरकारी निवास पर बुलाकर उनके साथ जबरदस्ती करता था। खबर के सामने आने के बाद आरोपी प्रिंसिपल को पद से हटा दिया गया है और मामले की जांच शुरू हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही यूपी की माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री ने भी एक्शन लिया और टीम गठित कर जांच के निर्देश दे दिए। 

क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, आरोपी प्रिंसिपल राजेश भारती पहले कॉलेज की लड़कियों को अपने बातों में फुसलाता था और फिर उन्हें अपने सरकारी निवास पर अकेले बुलाता था। इसके बाद वह उनसे छेड़छाड़ करता था। यह घटना तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक छात्रा को कथित तौर पर आरोपी के गाड़ी में बैठे हुए देखा जा रहा है। वीडियो में यह देखा जा रहा है कि कैसे छात्रा आरोपी के घर से निकल कर एक कार में बैठ रही है। इस घटना पर आरोपी के पड़ोसियों ने भी शिकायत की है। 

आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ हुई कार्रवाई

वीडियो के सामने आने पर देवरिया दौरे पर पहुंचीं यूपी की माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और आरोपी को पद से हटा दिया। उन्होंने मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई है जो जांच के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "महिला डिग्री कॉलेज छेड़छाड़ मामले में 4 लोगों की जांच समिति बनाई गई है। जिसमें विकलांग कल्याण अधिकारी, मजिस्ट्रेट, सीओ शामिल हैं।"

वहीं इस मामले में आरोपी पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। सीओ सिटी श्रेयस त्रिपाठी के अनुसार, "आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ आईपीसी की धारा 354,166 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।"  

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