अलवर लिंचिंग पहलू खान केस में राजस्थान के अलवर जिला न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 6 आरोपियों को क्लीन चिट दी है। पहलू खान केस में 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से दो नाबालिग हैं। दूसरे आरोपियों को आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ेगा।
अलवर की एक अदालत ने बहुचर्चित पहलू खान भीड़ हत्या (मॉब लिंचिंग) मामले में छह आरोपियों को बुधवार को बरी कर दिया। अदालत ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है। अपर लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाणा ने अलवर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय (संख्या एक) के बाहर संवाददाताओं को बताया, ‘‘अदालत ने छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।’’
उन्होंने कहा,‘‘फैसले की प्रति अभी हमें नहीं मिली है। फैसले का अध्ययन करने के बाद हम अपील करेंगे।’’ उल्लेखनीय है कि इस मामले में कुल नौ आरोपियों में तीन नाबालिग हैं, जिनका मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है। यह घटना दो साल पहले की है, जब खान एक अप्रैल 2017 को जयपुर से दो गाय खरीद कर जा रहा था तभी बहरोड़ में भीड़ ने गो तस्करी के शक में उन्हें रोक लिया।
खान और उसके दो बेटों की भीड़ ने पिटाई की। तीन अप्रैल को ईलाज के दौरान अस्पताल में खान की मौत हो गयी। भाषा पृथ्वी कुंज देवेंद्र सुभाष सुभाष
राजस्थान के अलवर में गोतस्करी के शक में एक अप्रैल 2017 को कथित गोरक्षकों की भीड़ द्वारा पहलू खान की जमकर पिटाई की गई थी। जिसके दो दिन पहलू खान की मौत हो गई थी। पहलू खान डेयरी का बिजनेस करता था।
6 आरोपियों बरी किये जाने के बाद पहलू खान के बेटे ने स्थानीय मीडियो को इसे एक धोखा बताया है। उन्होंने कहा है कि वो मामले की जांत की हम फिर से मांग करेंगे।
बता दें कि जिस वक्त पहलू खान पर हमला हुआ था, उस समय वह राजस्थान में गाय खरीदने के बाद हरियाणा जा रहे थे। पहलू खान की हमले के 2 दिनों बाद मौत हो गई थी।