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Nirbhaya Case: निर्भया मामले में दोषी पवन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

By अनुराग आनंद | Updated: March 2, 2020 12:07 IST

निर्भया के दोषियों को तीन मार्च को फांसी दिए जाने की तारीख तय की गई है। हालांकि इस पर संशय बना हुआ है। पवन की याचिका खारिज किए जाने के बाद भी अभी दोषियों के पास विकल्प मौजूद हैं।

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ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट आज दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका खारिज हो गई है। दोषियों को वकील एपी सिंह का कहना है कि विनय की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।

निर्भया के दोषियों को तीन मार्च को फांसी दिए जाने की तारीख तय की गई है। हालांकि, इस पर संशय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दी है। 

2012 Delhi gangrape case: One of the convict Pawan's curative petition has been dismissed by the Supreme Court. The petition had sought commutation of his death penalty to life imprisonment. pic.twitter.com/2KhruqyxVb— ANI (@ANI) March 2, 2020

जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में आज प वन की याचिका पर सुनवाई के बाद याचिका को खारिज करने का फैसला लिया है। बता दें तीन गुनहगारों की क्यूरेटिव याचिका पहले ही खारिज हो चुकी हैं। 

इस मामले में चारों दोषी अपनी फांसी टालने के लिए नए-नए हथकंड़े अपना रहे हैं। इससे पहले विनय शर्मा ने खुद का सिर दीवार पर मार दिया था। 16 फरवरी को हुई घटना में उसे हल्की चोटें भी आई थी। दोषियों को वकील एपी सिंह का कहना है कि विनय की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह अपनी मां को भी नहीं पहचान पा रहा। 

सोमवार को दिल्ली कोर्ट में दोषियों द्वारा डेथ वारंट पर रोक की याचिका दायर किए जाने पर दिल्ली गैंगरेप पीड़िता की मां आशा देवी ने कहा कि मैं 7साल 3 महीने से संघर्ष कर रही हूं। वो कहते हैं हमें माफ कर दो। कोई कहता है कि मेरे पति,बच्चे की क्या गलती है। मैं कहती हूं कि मेरी बच्ची की क्या गलती थी? 

बता दें कि उच्चतम न्यायालय 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में फांसी की सजा का सामना कर रहे चार दोषियों में एक पवन कुमार गुप्ता की सुधारात्मक याचिका (क्यूरेटिव याचिका ) पर आज बंद कमरे में सुनवाई की।  न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ न्यायमूर्ति रमण के चैंबर में सुधारात्मक याचिका पर सुनवाई की है।

पवन समेत तीन अन्य दोषियों को तीन मार्च को फांसी होने वाली है। लेकिन, ये कोर्ट के निर्णय के बाद भी अभी दोषियों के पास कानूनी विकल्प मौजूद हैपवन ने अपराध के समय खुद के नाबालिग होने का दावा करते हुए फांसी को उम्रकैद में बदलने का अनुरोध किया था । पवन ने वकील ए पी सिंह के जरिए सुधारात्मक याचिका दाखिल कर मामले में अपीलों और पुनर्विचार याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को खारिज करने का अनुरोध किया था।

टॅग्स :निर्भया गैंगरेपदिल्लीसुप्रीम कोर्टनिर्भया केस
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