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NIA कोर्ट ने बांग्लादेशी आतंकवादी को सुनाई 7 साल की सजा, भारत में आतंकी हमले की साजिश में पाया गया दोषी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 11, 2022 08:56 IST

NIA के एक अधिकारी के मुताबिक बांग्लादेश के सयलहेत के रहने वाले समद मियां (26) को भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम और विदेशी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया।

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ठळक मुद्दे मामला शुरू में नवंबर 2017 में एसटीएफ कोलकाता द्वारा दर्ज किया गया थाबांग्लादेश में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी से संबंधित हैबांग्लादेशी सदस्य 2016 में भारत में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की साजिश के तहत भारत में दाखिल हुए थे

कोलकाताः राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के एक बांग्लादेशीआतंकवादी को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। एनआईए की विशेष अदालत ने समद मियां (26) को भारत में आतंकवादी हमले की साजिश में शामिल होने का दोषी पाया गया और उस पर 16,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

एनआईए के एक अधिकारी के मुताबिक बांग्लादेश के सयलहेत के रहने वाले समद मियां (26) को भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम और विदेशी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया। अधिकारी के मुताबिक यह मामला शुरू में नवंबर 2017 में एसटीएफ कोलकाता द्वारा दर्ज किया गया था, जो कोलकाता में बांग्लादेश में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी) के पांच सदस्यों की गिरफ्तारी से संबंधित है।

अधिकारी के अनुसार गिरफ्तार सदस्यों में चार बांग्लादेशी नागरिक थे जबकि एक भारतीय था। अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मार्च 2018 में जांच अपने हाथ में ली और स्थापित किया कि एबीटी के बांग्लादेशी सदस्य 2016 में भारत में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की साजिश के तहत भारत में दाखिल हुए थे। 

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