मध्य प्रदेश के मन्नत बाबा की बढ़ेंगी मुश्किलें, कोर्ट ने दिया मामला दर्ज करने का आदेश, जानिए आखिर क्या है पूरा विवाद
By फहीम ख़ान | Published: October 23, 2022 12:18 PM2022-10-23T12:18:25+5:302022-10-23T12:23:34+5:30
'दिव्य शक्ति' से कैंसर ठीक करने का दावा कर ठगी करने के आरोप में मन्नत बाबा व अन्य पर मामला दर्ज करने का आदेश नागपुर की कोर्ट ने दिया है. कोर्ट ने मामले की जांच कर अंतिम रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है.
नागपुर: नागपुर के मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस.बी. पवार की अदालत ने सदर पुलिस निरीक्षक को भोपाल निवासी संजय कुमार सिंह उर्फ मन्नत बाबा व अन्य पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. मुख्य न्याय दंडाधिकारी ने अपने इस आदेश में मामले की जांच कर न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है. इस फैसले के साथ न्यायालय ने अर्जी का निपटारा कर दिया.
न्यायालय ने यह आदेश नागपुर की प्रियंका शंभरकर की अर्जी पर सुनाया है. अर्जी में कहा गया था कि उनकी मां कुसुम शंभरकर को कैंसर था. उनकी मां ने बताया था कि भोपाल निवासी मन्नत बाबा की नजर उनकी नागपुर स्थित संपत्ति पर है. आरोपी मन्नत बाबा ने खुद को डॉक्टर बताते हुए कहा कि उनके पास दिव्य शक्ति है, जिसके बल पर वे उन्हें कैंसर से ठीक कर देंगे.
साथ ही आरोपी ने पूजा के नाम पर उनसे समय-समय पर पैसे भी लिए. उन्होंने आरोप लगाया कि मन्नत बाबा ने एक फ्लैट व एक प्लॉट की गिफ्ट डीड करा ली है. अन्य आरोपियों ने अपने नाम पर नागपुर के नारी इलाके में एक मकान की वसीयत करा ली. इस संबंध में उन्होंने सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी.
साथ ही अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी शिकायत की थी. हालांकि किसी ने उनकी शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया. लिहाजा उन्होंने न्यायालय में अर्जी दायर की. इस आदेश के बाद एमपी के मन्नत बाबा की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है.