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मुजफ्फरपुर शेल्‍टर होम मामला: पटना हाईकोर्ट ने आरोपी मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

By स्वाति सिंह | Updated: October 9, 2018 12:17 IST

उल्लेखनीय है कि मुजफ्फरपुर बालिका कांड की जांच के दौरान सीबीआई ने मंजू वर्मा के आवास से 50 जिंदा कारतूस समेत कई अन्य सामान बरामद किया था। 

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बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप मामल में पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को बिहार की पूर्व सामाजिक कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। 

बता दें कि पटना उच्च न्यायालय ने बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत की याचिका पर शुक्रवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। यह याचिका मुजफ्फरपुर आश्रयगृह यौन शोषण कांड में वर्मा के ससुराल वालों के घर पर सीबीआई की छापेमारी के दौरान जब्त की गई कारतूसों के संबंध में दायर की गई। 

न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की पीठ ने मामले के सभी पक्षों - सीबीआई, राज्य सरकार और याचिकाकर्ता को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

मामले में वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को बेगुसराय दीवानी अदालत ने 25 अगस्त को खारिज कर दिया था जिसके बाद वर्मा ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मुजफ्फरपुर आश्रयगृह में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण मामले में 17 अगस्त को बिहार के चार जिलों में 12 स्थानों पर छापेमारी की थी। इनमें मंजू वर्मा के पटना स्थित आवास और बेगूसराय में उनके ससुराल वालों का घर शामिल था।

सीबीआई ने अर्जुन टोला गांव में वर्मा के ससुराल वालों के घर से 50 जिंदा कारतूस बरामद होने के संबंध में उनके एवं उनके पति के खिलाफ 18 अगस्त को एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर के साथ वर्मा के पति की इस साल जनवरी से जून के बीच 17 बार बातचीत होने का खुलासा होने के बाद वर्मा ने समाज कल्याण मंत्री के तौर पर इस्तीफा दे दिया था।

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