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मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा मिली, अफजाल भी दोषी करार, 4 साल की सजा

By शिवेन्द्र कुमार राय | Updated: April 29, 2023 15:29 IST

गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था। अफजाल अंसारी को भी दोषी करार दिया गया है। अफजाल को चार साल की सजा मिली है और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।

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ठळक मुद्दे मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसला आयागाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाईअफजाल भी दोषी करार, 4 साल की सजा

लखनऊ: गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार, 29 अप्रैल को मुख्तार अंसारी  के खिलाफ गैंगस्टर मामले में अपना फैसला सुनाया। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार दिया गया है। अफजाल को चार साल की सजा मिली है और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। 

इस मामले में पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था। ये पूरा मामला साल 2005 में हुई तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय समेत 7 लोगों की हत्या से संबंधित है। इस मामले में 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।

गौरतलब है कि इस केस में करीब 15 साल बाद शनिवार को फैसला सुनाया गया जिसके कारण सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता रुंगटा की हत्या मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है। वहीं, उसके भाई अफजाल पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दर्ज केस के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है। दोनों भाईयों के खिलाफ मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में दर्ज हुआ था।

इससे पहले इसी साल जनवरी में पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ साल 2001 की उसरी चट्टी गैंगवार की घटना के सिलसिले में हत्या का मामला दर्ज किया था। अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के पीएस मोहम्मदाबाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मुख्तार पर आए फैसले के बाद अब नजर अफजाल अंसारी पर आने वाले फैसले पर थी। अब गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट अफजाल अंसारी को भी दो साल से ज्यादा की सजा सुना दी है यानी उसकी संसद सदस्यता चली जाएगी।

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