मुरैनाः 12 वर्ष पूर्व बंदूक, लाठी, फरसा, कट्टा से घेर कर मारा डाला, एक ही परिवार के 10 सदस्यों को आजीवन कारावास, चार-चार हजार रुपये के अर्थदंड, जानें पूरा मामला
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 29, 2022 08:54 PM2022-03-29T20:54:45+5:302022-03-29T20:55:27+5:30
अतिरिक्त लोक अभियोजक अनिल अग्रवाल ने बताया कि गत 3 नवंबर 2010 को टिकटौली गांव निवासी शिवकुमार सोसायटी से मिट्टी का तेल लेकर वापस आ रहा था।
मुरैनाःमध्य प्रदेश के मुरैना जिले की जौरा तहसील के सुमावली क्षेत्र में 12 वर्ष पूर्व हुई एक हत्या के मामले में जौरा के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने एक ही परिवार के 10 सदस्यों को दोषी करार देते हुए उन्हें सोमवार को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। साथ ही चार-चार हजार रुपये के अर्थदंड भी सुनाया है।
आरोपितों ने पुरानी रंजिश पर घेर कर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अतिरिक्त लोक अभियोजक अनिल अग्रवाल ने बताया कि गत 3 नवंबर 2010 को टिकटौली गांव निवासी शिवकुमार सोसायटी से मिट्टी का तेल लेकर वापस आ रहा था। इसी बीच गांव में घुसते ही पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही मनोज गुर्जर व उसके स्वजन ने उसे घेर लिया।
शिकायत के मुताबिक मनोज के हाथ में बंदूक, लक्ष्मण के हाथ में लाठी, अजीत के हाथ में फरसा, योगेश के हाथ में कट्टा, छुन्ना के हाथ में बंदूक, शिशुपाल के हाथ में कट्टा, जंडेल व भगवत के हाथ में बंदूक, बादाम के हाथ में लाठी, नीतू के हाथ में फरसा था। अभियोजन के अनुसार सभी ने शिवकुमार को घेर लिया।
इसी बीच मनोज ने शिवकुमार को गोली मारी, जो कि उसके सीने में जाकर लगी जिससे शिवकुमार गिर पड़ा। इसके बाद सभी आरोपी फायरिंग करते हुए मौके से भाग निकले। घायल शिवकुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और बलवा की धाराओं में मामला दर्ज किया।
बाद में शिवकुमार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद हत्या की धारा का इजाफा किया गया। 12 साल चले इस मामले में अभियोजन की ओर से रखे गए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया। जिस पर एक ही परिवार के सभी 10 आरोपियों को आजीवन करावास व चार-चार हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सजा सुनाई जाने के बाद सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया।