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Mathura: 4 हजार में गोवर्धन पर्वत के ‘‘गिरिराज शिला’’ के एक टुकड़े को ऑनलाइन बेचने पर हुई कार्रवाई, 2 दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज, जानें पूरा मामला

By आजाद खान | Updated: May 16, 2022 16:41 IST

आपको बता दें कि इससे पहले भी 2021 में इसी तरीके से गोवर्धन पर्वत के ‘‘गिरिराज शिला’’ को ऑनलाइन बेचने की कोशिश की गई थी जिसमें एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया था।

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ठळक मुद्देयूपी के मथूरा में गोवर्धन पर्वत के ‘‘गिरिराज शिला’’ को ऑनलाइन बेचने का मामला सामने आया है। मामले में दो दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मथुरा के गोवर्धन थाने की पुलिस और मथुरा पुलिस की साइबर सेल भी इसकी जांच कर रही है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मथूरा में गोवर्धन पर्वत के ‘‘गिरिराज शिला’’ को ऑनलाइन बेचने के लिए विज्ञापन देने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने  ‘‘गिरिराज शिला’’ के एक टुकड़े को अमेजन पर 4 हजार में बेचने के लिए विज्ञापन दिया था। इस पर पुलिक को शिकायत मिली थी जिस पर कार्रवाई करते हुए दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 

मामले में मथुरा के गोवर्धन थाने की पुलिस और मथुरा पुलिस की साइबर सेल भी इसकी जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक, यह पहली बार नहीं है कि ‘‘गिरिराज शिला’’ को ऑनलाइन बेजा जा रहा है। इससे पहले भी इसे बेचने की कोशिश की गई थी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। 

क्या है पूरा मामला

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मथुरा के दो दुकानदारों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इन पर आरोप है कि ये गोवर्धन पहाड़ी से ‘‘गिरिराज शिला’’ के एक टुकड़े को ऑनलाइन चार हजार में बेचने का प्रयास कर रहे थे। आपको बता दें कि गोवर्धन पर्वत हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, ऐसे में इसके एक टुकड़े को बेचना हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के समान है। आस्था के केंद्र गिरिराज की शिला का विज्ञापन अमेजन पर दिखा तो लोग भड़क गए और इसके खिलाफ शिकायत भी की थी जिसके बाद कार्रवाई के रुप में इन पर केस हुआ है। अमेजन पर वृंदावन स्टोर और धवल सचदेव स्टोर के मालिकों ने विज्ञापन दिया था। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। 

पहले भी ‘‘गिरिराज शिला’’ को बेचा गया था ऑनलाइन

आपको बता दें कि इससे पहले भी 2021 में ‘‘गिरिराज शिला’’ को ऑनलाइन बेचा गया था। इस मामले में गोवर्धन थाने में मुकदमा दर्ज एक आरोपी को चेन्नई से गिरफ्तार किया था। इस पर आरोप था कि वह 2021 के 7 फरवरी को इंडिया मार्ट चेन्नई की वेबसाइट पर इसको बेचने के लिए एक विज्ञापन डाला था जिस पर कार्रवाी करते हुए उसे पकड़ा गया था। 

पुलिस ने मथुरा के उन दोनों दुकानदारों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66डी के तहत मामला दर्ज किया है। इस पर बोलते हुए पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) गौरव कुमार त्रिपाठी ने कहा, ‘‘गोवर्धन पुलिस और साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है।’’  

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