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मंदसौर गैंगरेप: 7 साल की बच्ची के रेप को आरोपियों को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा

By स्वाति सिंह | Updated: August 21, 2018 16:49 IST

मुजरिम इरफान और आसिफ ने 28 जून को सात साल की मासूम बच्ची से बलात्कार कर उसे झाड़ियों में फेंक दिया था। बच्ची की जान मुश्किल से बचाई जा सकी।

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भोपाल, 21 अगस्त: मध्य प्रदेश के मंदसौर में 7 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप मामले में मंगलवार को स्पेशल कोर्ट ने दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है।

इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने इरफान और आसिफ दोनों को दोषी करार दिया था। 7 वर्षीय पीड़िता ने ही पिछले महीने विशेष अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान अपने मुजरिम इरफान और आसिफ की पहचान की थी। 

28 जून को मध्य प्रदेश में सात साल की मासूम से दुष्कर्म कर उसे झाड़ियों में फेंक दिया था। उसके शरीर और चेहरे पर आरोपी के दांतों के निशान पाए गए थे। बच्ची कुछ दिनों तक कोमा में रही और उसकी जान बचाने के लिए आँतों का कुछ हिस्सा काटना पड़ा।

फिलहाल बच्ची की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की जा रही है। सात वर्षीय बालिका के सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने दोनों दरिदों को मंगलवार को कोर्ट की सुनवाई शुरू होते ही कुछ ही देर में दोषी करार दे दिया था। 

फैसले से पहले दरिंदों को चेहरों पर दिखी बैचेनी फैसले के एक दिन पहले सोमवार की रात में दोनों दरिंदों के चेहरों पर सजा की आशंका के चलते डर साफ देखा गया था। जेल सूत्रों की माने तो सोमवार की सुबह से ही दोनों आरोपियों के चेहरे पर सजा को लेकर बैचेनी थी। 

शाम को करीब साढ़े छह बजे से सात बजे के बीच दोनों आरोपियों को खाना दिया। लेकिन सजा के डर से आरोपियों ने कम खाना खाया। उसके बाद अपने बैरक कभी बैठते तो कभी ऊपर देखते। देर रात तक आरोपी कभी बैरक में खड़े हो इधर-उधर घूमते तो कभी करवटे बदलते रहते।

एक माह और नौ दिन में आएगा फैसलाजानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा इस मामले में 12 जुलाई को न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। 

गौरतलब है कि 28 जून को मध्य प्रदेश में सात साल की मासूम से दुष्कर्म कर उसे झाड़ियों में फेंक दिया था। उसके शरीर और चेहरे पर आरोपी के दांतों के निशान पाए गए थे। बच्ची कुछ दिनों तक कोमा में रही और उसकी जान बचाने के लिए आँतों का कुछ हिस्सा काटना पड़ा। फिलहाल बच्ची की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की जा रही थी।

(रिपोर्टर मुकेश मिश्रा के इनपुट के साथ )

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