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Lakhimpur violence case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को किया खारिज

By रुस्तम राणा | Updated: July 26, 2022 14:01 IST

मंगलवार को उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने हिंसा के मुख्य आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया। हालांकि इससे पहले लखनऊ बेंच ने ही मिश्रा को जमानत दी थी।

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ठळक मुद्देइससे पहले इस मामले में लखनऊ बेंच ने ही आशीष मिश्रा को दी थी जमानतइस बार लखनऊ बेंच ने हिंसा के मुख्य आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया मिश्रा ने 68 दिन जमानत पर बाहर रहने के बाद 24 अप्रैल को किया था आत्मसमर्पण

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मंगलवार को उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने हिंसा के मुख्य आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया। इससे पहले मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा फरवरी में इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी थी। 

मिश्रा को 28 दिन तक जेल में रहने के बाद 15 फरवरी को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। लेकिन 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज करके उन्हें एक सप्ताह के अंदर सरेंडर होने का आदेश दिया था। 68 दिन जमानत पर बाहर रहने के बाद 24 अप्रैल की दोपहर भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में आशीष मिश्र ने मजिस्ट्रेट के सामने आत्म-समर्पण कर दिया था। 

बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन से लौट रहे चार किसानों को एसयूवी कार द्वारा कुचल दिया गया था। इस घटना के बाद हुई हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार समेत कुछ लोग भी मारे गए थे। 

 

टॅग्स :लखीमपुर खीरी हिंसाआशीष मिश्राAllahabad High Court
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