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लखीमपुर खीरी हिंसा मामलाः केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की बेल पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 18, 2022 20:27 IST

लखीमपुर खीरी हिंसा मामलाः न्यायमूर्ति राजीव सिंह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई पूरी करने के बाद आशीष की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

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ठळक मुद्देआशीष की ओर से दलील दी गई कि वह निर्दोष है।घटना के समय आशीष उस कार में था।हिंसा में चार किसानों और एक पत्रकार समेत आठ लोग मारे गये थे।

लखीमपुर खीरी हिंसा मामलाः  इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति राजीव सिंह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई पूरी करने के बाद आशीष की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। आशीष की ओर से दलील दी गई कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उसने किसानों को कुचलने के लिए उकसाया।

वहीं याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता वी. के. शाही ने कहा कि घटना के समय आशीष उस कार में था जिसने किसानों को कुचल दिया था। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र में किसान आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में चार किसानों और एक पत्रकार समेत आठ लोग मारे गये थे।

इस घटना में आशीष मिश्रा और उसके सहयोगियों के खिलाफ हत्‍या, साजिश समेत कई गंभीर धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया और आशीष सहित एक दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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