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Kuruganti Apsara murder case: 'शव को मैनहोल में फेंका, लाल मिट्टी से सील किया', हत्यारे पुजारी को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

By रुस्तम राणा | Updated: March 27, 2025 11:34 IST

दोषी इयागरी वेंकट साई कृष्णा ने कुरुगंती अप्सरा की हत्या कर दी थी, उसके शव को एक बंद पड़े मैनहोल में फेंक दिया था और बाद में उसे लाल मिट्टी और सीमेंट से सील कर दिया था।

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हैदराबाद: रंगारेड्डी जिला अदालत ने बुधवार को एक पुजारी को जून 2023 में एक महत्वाकांक्षी टीवी अभिनेत्री की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी इयागरी वेंकट साई कृष्णा ने कुरुगंती अप्सरा की हत्या कर दी थी, उसके शव को एक बंद पड़े मैनहोल में फेंक दिया था और बाद में उसे लाल मिट्टी और सीमेंट से सील कर दिया था। अदालत ने दोषी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें उसे पीड़ित के परिवार को 9.75 लाख रुपये और अदालत को 25,000 रुपये देने का निर्देश दिया।

जांच में पता चला कि साई कृष्णा ने अप्सरा की हत्या इसलिए की क्योंकि वह उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। एक जांचकर्ता ने कहा, "हालाँकि पुजारी की पहले से ही एक पत्नी थी, लेकिन उसने पीड़िता से शादी करने का वादा किया था। उसने जोर देकर कहा था कि वह अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करे।" 

पुलिस के अनुसार, अप्सरा की माँ अक्सर उस मंदिर में जाती थी जहाँ आरोपी पुजारी था। उसके माध्यम से, साई कृष्णा की पीड़िता से जान-पहचान हुई। दोनों ने 2023 की शुरुआत में संबंध बनाए। हत्या के दिन, साई कृष्णा अप्सरा को उसके दोस्तों के साथ कोयंबटूर की यात्रा के लिए हवाई अड्डे पर छोड़ने के बहाने शमशाबाद ले जाने की बात कही। लेकिन इसके बजाय, वह उसे एक निर्माण स्थल पर ले गया और उसकी हत्या कर दी।

पुलिस के मुताबिक, सरूरनगर में घर लौटने के बाद, दोषी ने दो दिनों तक कार को अपने पार्किंग स्लॉट में छोड़ दिया और शव को बूट में रख दिया। उसने गंध को रोकने के लिए हर दिन रूम फ्रेशनर का छिड़काव किया। बाद में, उसने शव को अपने घर के पास एक सरकारी कार्यालय परिसर में एक सेप्टिक टैंक में फेंक दिया, उस क्षेत्र को रेत से भर दिया और सीमेंट से सील कर दिया। 

एक अधिकारी ने कहा, "इसके बाद वह स्थानीय पुलिस स्टेशन गया और एक गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें पीड़िता की मां को अपनी बहन बताया और कहा कि उसकी भतीजी लापता हो गई है।" पुलिस ने मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर साई कृष्णा पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें पीड़िता के घर छोड़ने से लेकर सेप्टिक टैंक से उसके सड़ चुके शव को बरामद करने तक की सभी घटनाओं को जोड़ा गया। अतिरिक्त सरकारी अभियोजक वी रवि कुमार ने कहा, "अदालत ने सबूतों की जांच की और उसे हत्या का दोषी ठहराया।"

टॅग्स :हत्याकोर्टहैदराबाद
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