कोटाः 5 साल की पोती से दुष्कर्म, 71 वर्षीय दादा को उम्रकैद, 50000 रुपये का जुर्माना, बच्ची की मां और चाची ने कमरे में बलात्कार करते पकड़ा था
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 31, 2024 22:16 IST2024-08-31T22:15:48+5:302024-08-31T22:16:22+5:30
सरकारी वकील हरिनारायण सिंह ने बताया कि बच्ची की मां और चाची ने हीरालाल को उसके कमरे में बच्ची से बलात्कार करते हुए पकड़ लिया था।

सांकेतिक फोटो
कोटाः राजस्थान में कोटा की एक पॉक्सो अदालत ने बारां शहर में पांच वर्षीय पोती के साथ दुष्कर्म के जुर्म में 71 वर्षीय बुजुर्ग को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक वकील ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिवक्ता ने बताया कि न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल ने हीरालाल को अक्टूबर 2022 में उसके घर पर किए गए अपराध के लिए दोषी ठहराया और शुक्रवार को उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। सरकारी वकील हरिनारायण सिंह ने बताया कि बच्ची की मां और चाची ने हीरालाल को उसके कमरे में बच्ची से बलात्कार करते हुए पकड़ लिया था।
उन्होंने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत पर हरनावदा शाहजी थाने में पुलिस ने हीरालाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एवं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और शुरुआती जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया, तब से वह न्यायिक हिरासत में जेल में है।
उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने हीरालाल को बच्ची से बलात्कार करने का दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। वकील ने बताया कि मुकदमे के दौरान 18 गवाहों के बयान दर्ज किये गये और अदालत के समक्ष 24 साक्ष्य पेश किये गये।