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नौ दिनों तक 15 वर्षीय किशोरी के साथ कई बार बलात्कार,  13 लोगों को 20-20 और दो को चार-चार साल की सजा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 19, 2021 13:54 IST

विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अशोक चौधरी ने यहां 15 वर्षीय एक लड़की को उसके घर से अपहरण करने और उसे झालावाड़ ले जाकर बलात्कार के वास्ते कई लोगों को बेचने को लेकर एक महिला को भी चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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ठळक मुद्देअपराध में शामिल 12 अन्य लोगों को बरी कर दिया। सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।छह मार्च को सुकेत थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

कोटाः कोटा की एक अदालत ने इस साल की शुरुआत में नौ दिनों तक एक किशोरी के साथ कई बार बलात्कार करने के जुर्म में शनिवार को 13 लोगों को 20-20 साल और दो अन्य को चार-चार साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि यह जघन्य है। 

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण प्रदान करने संबंधी अधिनियम (पोक्सो) के तहत गठित एक विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अशोक चौधरी ने यहां 15 वर्षीय एक लड़की को उसके घर से अपहरण करने और उसे झालावाड़ ले जाकर बलात्कार के वास्ते कई लोगों को बेचने को लेकर एक महिला को भी चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने 16 लोगों को सजा सुनायी जबकि कथित रूप से अपराध में शामिल 12 अन्य लोगों को बरी कर दिया। चार नाबालिग अपराधी अभी भी स्थानीय किशोर न्याय बोर्ड में अलग से मुकदमे का सामना कर रहे हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चौधरी ने 20 साल की सजा पाने वालों पर 10-10 हजार रुपये और चार साल की सजा पाने वालों पर सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

किशोरी के दुष्कर्म मामले में इस साल छह मार्च को सुकेत थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। किशोरी ने शिकायत की थी कि कोटा में एक महिला बुलबुल उर्फ पूजा जैन उसे बैग खरीदने का झांसा देकर घर से ले गई थी। किशोरी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि जैन उसे झालावाड़ ले गई जहां उसने एक के बाद एक कई लोगों को उसे सौंप दिया, जिन्होंने नौ दिनों तक उसके साथ बलात्कार किया। 

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