लाइव न्यूज़ :

25 वर्षीय पत्नी ने अपनी दो साल की बेटी के साथ पानी की टंकी में कूदकर दी जान, बेटा न होने के कारण पति आए दिन मारता था ताना

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 14, 2022 17:02 IST

इंदौरः अधिकारी के मुताबिक मृतक महिला दो बेटियों की मां थी और मायके वालों का आरोप है कि बेटा न होने के कारण उसका पति उसे आए दिन ताने मारता था जिससे वह परेशान चल रही थी।

Open in App
ठळक मुद्देपहली नजर में यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। उप निरीक्षक ने बताया कि मां-बेटी के शवों का सोमवार को पोस्टमॉर्टम कराया गया।महिला के मायके के लोगों के आरोपों की जांच के बाद उचित कदम उठाया जाएगा।

इंदौरः इंदौर में 25 वर्षीय महिला ने अपनी दो साल की बेटी के साथ पानी की टंकी में कथित तौर पर कूदकर जान दे दी। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक मृतक महिला दो बेटियों की मां थी और उसके मायके वालों का आरोप है कि बेटा न होने के कारण उसका पति उसे आए दिन ताने मारता था जिससे वह परेशान चल रही थी।

विजय नगर पुलिस थाने के एक उप निरीक्षक ने बताया कि रानी राजपूत (25) और उनकी दो साल की बेटी रिया के शव रविवार को पानी की एक टंकी में मिले और पहली नजर में यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। उप निरीक्षक ने बताया कि मां-बेटी के शवों का सोमवार को पोस्टमॉर्टम कराया गया और महिला के मायके के लोगों के आरोपों की जांच के बाद उचित कदम उठाया जाएगा।

महिला की आत्महत्या के छह साल बाद पति, सास-ससुर दहेज हत्या के दोषी ठहराए गए

दिल्ली की एक अदालत ने 2015 में शादी के 23 दिनों के भीतर आत्महत्या करने वाली एक महिला के पति और सास-ससुर को उसके साथ क्रूरता करने और दहेज के लिए उसकी मौत का कारण बनने का दोषी ठहराया है। अदालत मोहम्मद इमरान और उसके माता-पिता, मोहम्मद जुबेर अंसारी और शहनाज के खिलाफ दायर एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिन पर सबीना के साथ इस कदर क्रूरता करने का आरोप था कि उसने तीन नवंबर 2015 को कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने हाल ही में पारित अपने आदेश में कहा, “यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियोजन पक्ष ने मामले को सफलतापूर्वक साबित किया है और रिकॉर्ड पर ठोस सबूत रखकर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए (महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना), 304 बी (दहेज हत्या) और 34 (सामान्य मंशा) के तहत अपराध सिद्ध किया है।

तदानुसार आरोपी व्यक्तियों को दोषी करार दिया जाता है।” अदालत ने दोषियों को 21 नवंबर को अपनी संपत्ति और आय के संबंध में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद उन्हें दी जाने वाली सजा पर दलीलें सुनी जाएंगी।

टॅग्स :क्राइम न्यूज हिंदीमध्य प्रदेशPoliceइंदौर
Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्टपटना परसा बाजारः 3 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न, रिश्तेदार सहित 2 आरोपी अरेस्ट, अस्पताल में भर्ती मासूम?

क्राइम अलर्टपत्नी की गला रेतकर हत्या और पति ने खुद को चाकू से वार कर आत्महत्या का किया प्रयास

क्राइम अलर्टएक वर्ष से शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से रेप, 23 वर्षीय प्रियेस रंजन अरेस्ट, दहेज में मांगे 500000 रुपये

क्राइम अलर्ट2 साल से चचेरे भाई से अवैध संबंध, भाई मेराज अली ने पैर पकड़ा और माता रबिया खातून-पिता मोहम्मद मनीर ने तकिये से मुंह दबा कर बेटी को मार डाला

क्राइम अलर्टराजस्थान सड़क हादसाः पुलिस उपनिरीक्षक सहित 4 लोगों की मौत, भरतपुर में तेज रफ्तार कार ने 3 को कुचला

क्राइम अलर्ट अधिक खबरें

क्राइम अलर्टबिहार में बेखौफ अपराधियों ने बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव के समधी के घर पर चलाई गोली, तीन लोगों को लगी गोली

क्राइम अलर्टबिहार सिपाही भर्ती घोटालाः मुश्किल में पूर्व डीजीपी एसके सिंघल?, ईओयू ने किया जवाब तलब, गंभीर खामियां सामने

क्राइम अलर्टगर्लफ्रेंड शगुफ्ता शमीम के साथ-साथ नौकरानी भी करोड़ों की मालकिन, चलती है थार से?, बिहार में गैलेन्ट्री अवार्ड से सम्मानित डीएसपी गौतम कुमार ने किए कारनामे?

क्राइम अलर्टसासाराम में मैरिज हॉल एंड होटल से 82 युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालत?, 40 से ज्यादा लड़कियां और कई शादीशुदा, देह व्यापार धंधे के खिलाफ मुहिम

क्राइम अलर्टसस्ते केमिकल से बन रहा था 'ब्रांडेड' टूथपेस्ट, पूरा मामला जानिए