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17 वर्षीय लड़की के साथ नाबालिग लड़के ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर किया बलात्कार, शादी के बहाने निजी होटल में ले गया और आपत्तिजनक वीडियो बनाया

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 7, 2023 20:45 IST

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि करीब एक साल पहले आरोपी से उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई थी। बाद में दोनों के बीच बातचीत भी होने लगी। इस दौरान आरोपी उसे पसंद करने लगा फिर शादी करने की बात कही।

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ठळक मुद्देबिना मर्जी खंडवा रोड पर एक निजी होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।अपने घर से रुपए और गहने लाकर दो, नहीं तो तुम्हारे आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर दूंगा। पीड़िता ने घर वालों को बिना बताएं कुछ रुपए और जेवर आरोपी को लाकर दे दिए।

हरदाः मध्य प्रदेश के हरदा शहर में 17 वर्षीय एक लड़की के साथ एक नाबालिग लड़के ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर कथित रूप से बलात्कार किया। हरदा महिला थाना प्रभारी पुषाम ने बताया कि पीड़िता 11वीं की छात्रा है। उन्होंने कहा कि आरोपी भी बाल अपचारी है, जिसका आज शनिवार को जन्मदिन है और वह अब 18 वर्ष का हो गया है।

 

पुषाम ने कहा कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि करीब एक साल पहले आरोपी से उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई थी। बाद में दोनों के बीच बातचीत भी होने लगी। इस दौरान आरोपी उसे पसंद करने लगा फिर शादी करने की बात कही।

इसके बाद आरोपी उसे बिना मर्जी खंडवा रोड पर एक निजी होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुषाम ने बताया कि शिकायत के अनुसार कुछ दिन बीतने के बाद आरोपी ने कहा कि ‘‘तुम्हारे कुछ अश्लील वीडियो मेरे पास है। मुझे अपने घर से रुपए और गहने लाकर दो, नहीं तो तुम्हारे आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर दूंगा।’’

उन्होंने कहा कि इस दौरान पीड़िता ने घर वालों को बिना बताएं कुछ रुपए और जेवर आरोपी को लाकर दे दिए। इसके बाद भी वह करीब तीन महीने से उससे लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल कर रहा था। पुषाम ने बताया कि इस दौरान पीड़िता के माता-पिता को शक हुआ तो उन्होंने छात्रा से पूछताछ की, जिसमें उसने आरोपी द्वारा ब्लैकमेल किए जाने की बात बताई।

उन्होंने कहा कि इसके बाद पीड़िता के माता-पिता ने कोतवाली पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंसं की धारा 376 (2)(एन), 384, 506 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। 

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