हमीरपुर: उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने सात साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
हमीरपुर जिले के शासकीय अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को बताया कि एक निजी विद्यालय के प्रबंधक गयादीन प्रजापति ने ट्यूशन गयी बच्ची के साथ 28 फरवरी 2019 को बलात्कार किया था।
उन्होंने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाए गए गयादीन प्रजापति को शुक्रवार को पॉक्सो (बाल यौन अपराध संरक्षण) अधिनियम की विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रवीण कुमार सोनकर ने उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
किशोरी से सामूहिक बलात्कार, दो आरोपी गिरफ्तारचार सितंबर को भी हमीरपुर जिले की शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 15 साल की किशोरी के साथ तीन युवकों द्वारा कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किये जाने का मामला सामने आया था. इस सिलसिले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
हमीरपुर के पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) अनुराग सिंह ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 15 साल की किशोरी के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किये जाने का मामले सामने आया. पीड़िता उस समय अपने अन्य परिजनों के साथ बाढ़ के कारण गिर गये घर के खंडहर में सो रही थी।
उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर गांव के ही रहने वाले अनुराग, गोविंदा और दूसरे गांव के कामता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी (सामूहिक दुष्कर्म) और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर शनिवार को दो आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है।