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दोस्त की ढाई साल की बेटी से पहले किया रेप फिर कर दी हत्या, अब 3 माह में मिली मौत की सजा

By अनुराग आनंद | Updated: January 21, 2021 13:56 IST

इस मामले की सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाते समय स्पेशल कोर्ट के जज ने कहा कि आरोपी के लिए मौत से कम कुछ भी सजा नहीं है।

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ठळक मुद्देजज ने कहा कि आरोपी को मौत से कम सजा दिया गया तो समाज में एक गलत संदेश जाएगा।बता दें कि यह दर्दनाक घटना करीब तीन माह पहले 9 अक्टूबर 2020 की है।

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को 3 साल की बच्ची के साथ रेप फिर हत्या के मामले में एक आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। 

टीओआई के रिपोर्ट मुताबिक, स्पेशल कोर्ट ने इस दुष्कर्म की घटना के महज तीन माह बाद ही इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुना दिया है। इतने कम समय में पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की खबर कभी-कभी ही सुनने को मिलता है।

जज ने कहा मौत से कम सजा देने से समाज में गलत संदेश जाएगा-

स्पेशल कोर्ट के जज महेंद्र श्रीवास्तव ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई के बाद ऐसा लगता है कि आरोपी में सुधार की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि आरोपी के लिए मौत से कम कोई सजा नहीं हो सकती है।

जज ने कहा कि इस उम्र की मासूम को तो यह भी पता नहीं कि लिंग क्या होता है और उसके साथ यह सब क्यों और कैसे हो रहा है? ऐसे में यदि आरोपी को मौत से कम सजा दिया गया तो समाज में एक गलत संदेश जाएगा।

घटना से पहले आरोपी ने कुछ अन्य लोगों के साथ में शराब पी थी-

बता दें कि घटना करीब तीन माह पहले 9 अक्टूबर 2020 की है। इस दिन गाजियाबाद के कवि नगर इलाके में रहने वाला आरोपी अपने दोस्त (बच्ची के पिता) से मिलने उसके घर पहुंचा था। उसने कुछ अन्य लोगों के साथ में शराब पी थी। 

इसके बाद वह घर के अंदर घुसा और दोस्त की ढाई साल की बच्ची के साथ खेलने के लिए कहने लगा। इस बीच बच्ची की मां की नजर हटते ही आरोपी बच्ची को लेकर निकल गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। 

सीसीटीवी कैमरा की मदद से आरोपी को पकड़ा गया था-

घटना के बाद एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में रात 8.50 से 8.55 के बीच आरोपी को दोस्त की बच्ची के साथ देखा गया था। बता दें कि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को उसी रात को गिरफ्तार कर लिया था। 

बच्ची का शव भी उसी रात को 12.30 बजे आरटीओ के पास सी ब्लॉक इंडस्ट्रियल एरिया में मिला था। पुलिस ने आरोपी पर आईपीसी की धारा 376 ए-बी (12 साल से छोटे बच्चे के साथ दुष्कर्म), 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाने) और पॉक्सो ऐक्ट की धारा 5 और 6 के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद दो महीने के अंदर ही पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए चार्जशीट दायर कर दी थी। 

टॅग्स :रेपहत्याकांडगाज़ियाबाददुष्कर्म
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