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भगोड़े दाऊद इब्राहिम के भतीजे इब्राहिम कासकर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, जानिए क्या है मामला

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: May 4, 2022 15:11 IST

सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल थे। उन्होंने भगोड़े कुख्यात अपराधी दाऊद इब्राहिम के भतीजे इब्राहिम कासकर को जमानत देने से इनकार कर दिया।

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ठळक मुद्देसर्वोच्च अदालत ने दाऊद इब्राहिम के भतीजे इब्राहिम कासकर को जमानत देने से इनकार कियाइब्राहिम कासकर पर साल 2019 में एक बिल्डर को कथित तौर पर धमकी देने का मामला दर्ज हैबॉम्बे हाईकोर्ट ने दिसंबर 2021 में इब्राहिम कासकर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी

दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भतीजे मोहम्मद इब्राहिम कासकर को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह आदेश साल 2019 में इब्राहिम कासकर द्वारा एक बिल्डर को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में दिया है।

इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने की। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा, "हमें आवेदक द्वारा इस स्तर पर जमानत देने का कोई बड़ा कारण नहीं दिखाई दे रहा है।"

इसके साथ ही बेंच ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यदि आरोपी के खिलाफ जांच पूरी हो गई है और सरकारी पक्ष द्वारा लोअर कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई हो तो लोअर कोर्ट आरोपी के खिलाफ 6 महीने के भीतर आरोप तय करे।

बेंच ने इब्राहिम कासकर के वकील से कहा, "इसके बाद आपका आवेदक जमानत के लिए एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।"

मालूम हो कि मुंबई पुलिस ने इब्राहिम कासकर के खिलाफ 2019 में मकोका के तहत एक बिल्डर को कथित तौर पर धमकी देने के मामले केस दर्ज किया था।

मुंबई की जेल में बंद इब्राहिम कासकर ने जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने दिसंबर 2021 में यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि कि अपराध में कास्कर की संलिप्तता को देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती है। जिसके बाद इब्राहिम कासकर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि चूंकि आरोपी के खिलाफ अभी तक मामला ही तय नहीं हुआ है, इस वजह से वो कासकर की जमानत याचिका पर विचार नहीं कर सकता है।

यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में लोअर कोर्ट को आदेश दिया कि कास्कर के खिलाफ आगामी 6 महीने में आरोप तय करे और कासकर के वकील को कहा कि आरोप तय होने के बाद आप अपने क्लाइंट के लिए नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन करें।

मालूम हो कि मुंबई के नामी बिल्डर ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उसके बिजनेस पार्टनर का उन पर 15 लाख रुपये बकाया था। जून 2019 में उसे एक इंटरनेशनल कॉल आयी, जिसमें उन्हें 15 लाख रुपये भुगतान की धमकी दी गई।

मामले में आरोप है कि दाऊद इब्राहिम के साथ भगोड़े एक अन्य गैंगस्टर छोटा शकील ने इब्राहिम कासकर के कहने पर वो कॉल की थी और बिल्डर को धमकाया था। पुलिस ने इस मामले में कासकर, छोटा शकील सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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