Deoria: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग छात्रा को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के पांच साल पुराने एक मामले में आरोपी शिक्षक को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। एक अधिवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिवक्ता ने बताया कि दोषी शिक्षक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। विशेष लोक अभियोजक सच्चिदानंद राय ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) की एक विशेष अदालत के न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने मामले में आरोपी धनंजय वर्मा उर्फ धनु को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
राय ने बताया कि लार कस्बा में रहने वाली छात्रा अपने पड़ोस में किराए पर रहने वाले धनंजय वर्मा के घर में प्रतिदिन कोचिंग पढ़ने जाती थी। अधिवक्ता ने बताया कि 20 अक्टूबर 2020 को आरोपी ने छात्रा का अपहरण कर लिया और उससे दुष्कर्म किया।
उन्होंने बताया कि नाबालिग लड़की ने 25 अक्टूबर को आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद परिजनों को घटना की जानकारी दी। अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में परिजनों की शिकायत पर लार थाने में मामला दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया।