लाइव न्यूज़ :

Delhi Marriage Rape Punishment: 13-वर्षीय नाबालिग से विवाह कर जबरन शारीरिक संबंध बनाए, 49-वर्षीय व्यक्ति को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा, दोषी की दो नाबालिग बेटियां भी हैं...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: June 8, 2024 11:23 IST

Delhi Marriage Rape Punishment: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंकित मेहता भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के दुष्कर्म के प्रावधानों, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा छह (गंभीर यौन उत्पीड़न) और बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा नौ (बच्ची से विवाह करने वाले वयस्क पुरुष के लिए दंड) के तहत दोषी ठहराया गये आरोपी के मामले की सुनवाई कर रहे थे।

Open in App
ठळक मुद्दे अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोषी ने 13-वर्षीय नाबालिग से विवाह किया। दोषी की बेटियां पहली शादी से हुई थीं।दो नाबालिग बेटियां भी हैं, जो अब 13 और 17 साल की हैं।

Delhi Marriage Rape Punishment: दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2017 में नाबालिग से जबरन शादी और दुष्कर्म करने के मामले में 49-वर्षीय एक व्यक्ति को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि सजा सुनाते समय इस तरह की घटनाओं की रोकथाम और सुधार दोनों उद्देश्यों के बीच संतुलन कायम करने की जरूरत है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंकित मेहता इस वर्ष अप्रैल में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के दुष्कर्म के प्रावधानों, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा छह (गंभीर यौन उत्पीड़न) और बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा नौ (बच्ची से विवाह करने वाले वयस्क पुरुष के लिए दंड) के तहत दोषी ठहराया गये आरोपी के मामले की सुनवाई कर रहे थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोषी ने 13-वर्षीय नाबालिग से विवाह किया।

उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाए। अदालत ने कहा, ''इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोषी द्वारा जबरन विवाह और दुष्कर्म के कारण पीड़िता को मानसिक आघात पहुंचा, लेकिन अदालत ने यह भी पाया कि दोषी की दो नाबालिग बेटियां भी हैं, जो अब 13 और 17 साल की हैं।'' दोषी की बेटियां पहली शादी से हुई थीं।

अदालत ने कहा कि नाबालिग बेटियों का अपने पिता के साथ रहना भी जरूरी है, भले ही तुरंत ऐसा न हो, लेकिन शायद कुछ समय बाद यह जरूरी होगा। अदालत ने यह भी कहा कि छह साल से अधिक समय से जेल में बंद दोषी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जेल में उसका आचरण भी संतोषजनक है।

अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 376 (दो) (आई) और 376 (दो) (एन) के तहत पीड़िता के साथ बार-बार दुष्कर्म करने के अपराध में 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधान के तहत उसे दो साल के साधारण कारावास की सजा भी सुनाई गयी। अदालत ने कहा कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। साथ ही पीड़िता को 10.5 लाख रुपये का मुआवजा भी देने का आदेश दिया गया।

टॅग्स :क्राइम न्यूज हिंदीदिल्ली पुलिसकोर्ट
Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्ट4 महिला सहित 9 अरेस्ट, घर में सेक्स रैकेट, 24400 की नकदी, आपतिजनक सामग्री ओर तीन मोटर साइकिल बरामद

क्राइम अलर्टप्रेम करती हो तो चलो शादी कर ले, प्रस्ताव रखा तो किया इनकार, प्रेमी कृष्णा ने प्रेमिका सोनू को उड़ाया, बिहार के भोजपुर से अरेस्ट

क्राइम अलर्ट20 साल की नर्सिंग छात्रा की गला रेतकर हत्या, पिता ने कहा-महेंद्रगढ़ के उपेंद्र कुमार ने बेटी का अपहरण कर किया दुष्कर्म और लाडो को मार डाला

क्राइम अलर्टDelhi: जाफराबाद में सड़क पर झड़प, गोलीबारी के बाद 3 गिरफ्तार

क्राइम अलर्टपति से अलग होकर महिला छात्रावास में रह रही थी पत्नी, मिलने के बहाने से हॉस्टल गया और कहासुनी के बाद दरांती से काटा, शव के साथ सेल्फी ले व्हाट्सएप स्टेटस पर डाला, वीडियो

क्राइम अलर्ट अधिक खबरें

क्राइम अलर्टNanded Honor Killing: प्रेम संबंध के चलते दलित युवक की हत्या के आरोप में 1 और आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित परिवार को दी गई सुरक्षा

क्राइम अलर्टThane News: शौहर के तलाक न देने पर बेगम ने रची साजिश, भाई संग मिलकर किया कत्ल; गिरफ्तार

क्राइम अलर्टGhaziabad: मोदीनगर में नकाबपोश व्यक्ति ने 80 साल के ज्वेलरी शॉप के मालिक की चाकू मारकर हत्या की, फिर हमलावर से भिड़ा शख्स, देखें डिस्टर्बिंग वीडियो

क्राइम अलर्टUttar Pradesh: अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई कार, 4 युवकों की मौत

क्राइम अलर्टNoida News: सौतेले पिता ने 2 बच्चों को नाले में फेंका, राहगीरों ने समय रहते बचाया