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तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल इंडोनेशिया के 12 नागरिकों को कोर्ट ने किया आरोप मुक्त

By भाषा | Published: September 29, 2020 9:39 PM

मुंबई पुलिस ने इन सभी 12 लोगों पर महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।

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ठळक मुद्देकोर्ट के इस फैसले की जानकारी आरोपियों की तरफ से केस लड़ रही वकील इशरत खान ने दी है।मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जी. वाई. घुले ने मंगलवार को इंडोनेशिया के 12 नागरिकों को आरोप मुक्त किया है।

मुंबई: यहां की एक अदालत ने मंगलवार को इंडोनेशिया के 12 नागरिकों को आपराधिक मामले में आरोप मुक्त कर दिया। उन पर आरोप था कि दिल्ली में मार्च में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने की बात का उन्होंने खुलासा नहीं किया था।

राष्ट्रीय राजधानी के निजामुद्दीन में हुए कार्यक्रम को बाद में कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट पाया गया और विभिन्न राज्यों की पुलिस ने इसमें हिस्सा लेने वाले लोगों को पकड़ा था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जी. वाई. घुले ने मंगलवार को इंडोनेशिया के 12 नागरिकों को आरोप मुक्त कर दिया, जिन्होंने कार्यक्रम के बाद मुंबई की यात्रा की थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

यह जानकारी उनके वकील इशरत खान ने दी। उन्होंने कहा कि अदालत का विस्तृत आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

मुंबई पहुंचने के बाद अधिकारियों को सूचित नहीं करने के लिए पुलिस ने उन पर आईपीसी की धारा 188 (लोकसेवक के आदेशों का पालन नहीं करने), धारा 269 (लापरवाही पूर्ण कृत्य जिससे दूसरों में संक्रमण फैलने का खतरा हो) और महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। भाषा नीरज नीरज दिलीप दिलीप

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