चिक्कबल्लापुरः तुमसे शादी नहीं करनी, रिश्तेदार 20 वर्षीय आनंद कुमार ने 18-वर्षीय लड़की के चेहरे पर डाला तेजाब, डीजल डालकर खुद को आग लगाकर...
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 9, 2025 19:02 IST2025-07-09T19:00:34+5:302025-07-09T19:02:09+5:30
Chikballapur: नाराज होकर कुमार ने पीड़िता के चेहरे पर टॉयलेट साफ करने वाला तेजाब डाल दिया तथा उसके घर के बाहर डीजल डालकर खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की।

सांकेतिक फोटो
Chikballapur:कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद एक व्यक्ति ने 18-वर्षीय लड़की पर टॉयलेट साफ करने वाले तेजाब से कथित तौर पर मंगलवार को हमला कर दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर डीजल डालकर खुद को आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। यह घटना चिक्कबल्लापुर जिले के मंचनाबेले गांव में हुई। पुलिस के अनुसार, 20 वर्षीय आनंद कुमार पीड़िता का रिश्तेदार है और उससे शादी करना चाहता था। पुलिस ने बताया कि वैशाली ने उसके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।
इस बात से नाराज होकर कुमार ने पीड़िता के चेहरे पर टॉयलेट साफ करने वाला तेजाब डाल दिया तथा उसके घर के बाहर डीजल डालकर खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की उचित धाराओं के तहत चिक्कबल्लापुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।
मुंबई: सात महीने तक लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में कराटे प्रशिक्षक गिरफ्तार
महाराष्ट्र के मुंबई में सात महीने तक 12-वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक कराटे प्रशिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी को सोमवार रात को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी दादर के शिवाजी पार्क इलाके में स्थित अपनी कक्षाओं में लड़की का यौन शोषण कर रहा था।
उसे धमकी दे रहा था कि अगर उसने किसी को इसके बारे में बताया तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अधिकारी ने कहा, ‘‘वह लड़की को यह कहकर धमकाता था कि वह उसकी मां से यह झूठ बोल देगा कि वह अश्लील गतिविधियों में लिप्त है। उसने लड़की से कहा कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो वह उसकी मां को नुकसान पहुंचाएगा।’’
उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस की एक टीम आरोपी के घर भेजी गई, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया।