Chhota Rajan: छोटा राजन बरी?, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर के ड्राइवर-अंगरक्षक की हत्या का मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: March 17, 2025 20:52 IST2025-03-17T20:50:35+5:302025-03-17T20:52:01+5:30

Chhota Rajan: अदालत ने कहा, ‘‘अगर किसी अन्य मामले में उसकी जरूरत नहीं है, तो उसे (राजन को) तुरंत रिहा किया जाए।’’

Chhota Rajan Mumbai court acquits Chhota in 2011 case related murder of driver/bodyguard Dawood Ibrahim's brother Iqbal Kaskar | Chhota Rajan: छोटा राजन बरी?, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर के ड्राइवर-अंगरक्षक की हत्या का मामला

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Highlights17 मई 2011 को दो लोगों ने आरिफ अबुनाकर सैय्यद नामक व्यक्ति पर गोलियां चलाईं। पुलिस के अनुसार, हत्या राजन के इशारे पर की गई थी।गैंगस्टर पर अन्य आपराधिक मामलों में भी मुकदमा चल रहा है।

मुंबईः मुंबई की एक विशेष अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर के ड्राइवर/अंगरक्षक की 2011 में हुई हत्या के मामले में सोमवार को गैंगस्टर छोटा राजन को बरी कर दिया। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने राजन को बरी कर दिया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद राजन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये अदालत में पेश किया गया। अदालत ने राजन को बताया कि उसे इस मामले में बरी कर दिया गया है। अदालत ने कहा, ‘‘अगर किसी अन्य मामले में उसकी जरूरत नहीं है, तो उसे (राजन को) तुरंत रिहा किया जाए।’’

दक्षिण मुंबई में 17 मई 2011 को दो लोगों ने आरिफ अबुनाकर सैय्यद नामक व्यक्ति पर गोलियां चलाईं। सैय्यद भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई इकबाल हसन शेख इब्राहिम शेख कासकर का ड्राइवर और अंगरक्षक था। पुलिस के अनुसार, हत्या राजन के इशारे पर की गई थी।

जिस पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), मकोका और शस्त्र अधिनियम के तहत हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया था। राजन अभी जेल में ही रहेगा, क्योंकि वह पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। गैंगस्टर पर अन्य आपराधिक मामलों में भी मुकदमा चल रहा है।

Web Title: Chhota Rajan Mumbai court acquits Chhota in 2011 case related murder of driver/bodyguard Dawood Ibrahim's brother Iqbal Kaskar

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