Chandan Gupta murder case:उत्तर प्रदेश के कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान भड़की भीड़ की हिंसा में हिंदू युवक चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में लखनऊ की एनआईएकोर्ट ने गुरुवार (2 जनवरी) को 28 आरोपियों को दोषी करार दिया और 2 लोगों को बरी कर दिया। शुक्रवार को कोर्ट सभी आरोपियों को सजा सुनाएगी। अभियोजन पक्ष के विशेष अधिवक्ता के अनुसार, 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुए विवाद में चंदन गुप्ता उर्फ अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना की रिपोर्ट उसके पिता सुशील गुप्ता ने कासगंज थाने में दर्ज कराई थी।
गणतंत्र दिवस पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में चंदन उर्फ अभिषेक गुप्ता अपने भाई विवेक गुप्ता व अन्य लोगों के साथ शामिल था। आरोप है कि जैसे ही जुलूस तहसील रोड होते हुए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के गेट पर पहुंचा तो पहले से ही हथियारों से लैस होकर घात लगाए बैठे सलीम, वसीम व नसीम पुत्रगण बरकतुल्लाह उर्फ बड़की व जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, आसिम कुरैशी, नसीरुद्दीन, अकरम, तौक, खिल्लन, शबाब राहत, मोहम्मद नवाब मोहसिन, आसिफ जिम वाला, साकिब, बबलू, नीशू व वासिफ व अन्य लोगों ने रास्ता रोककर हाथों से तिरंगा छीनकर जमीन पर फेंक दिया और पाकिस्तान जिंदाबाद व हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और बंदूक की नोक पर धमकी दी कि अगर इस रोड से गुजरना है तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहना पड़ेगा।
अदालत को आगे बताया गया कि जब चंदन और अन्य लोगों ने इसका विरोध किया तो सभी मुस्लिम आरोपियों ने उन पर जान से मारने के लिए पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। आरोपी सलीम ने चंदन गुप्ता को निशाना बनाकर गोली मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और आरोपियों की फायरिंग से कई अन्य लोग भी घायल हो गए चंदन का भाई विवेक किसी तरह अपनी जान बचाकर पहले कासगंज थाने गया और फिर वहां से उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गया जहां डॉक्टरों ने चंदन को मृत घोषित कर दिया। इस मामले की जांच स्थानीय पुलिस कर रही थी, हालांकि घटना की गंभीरता और देश विरोधी कृत्यों को देखते हुए आगे की जांच एनआईए को सौंप दी गई।
एनआईए ने पहली चार्जशीट 26 अप्रैल 2018 को दाखिल की थी। इसमें सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, नसरुद्दीन, अकरम, तौक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, निशु, खिल्लन, वसीफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिव खालिद, फैजान, इमरान, साकिर, अजीजुद्दीन और जाहिद उर्फ जग्गा को आरोपी बनाया गया था। दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असीम कुरैशी, शवाव, साकिब, असलम कुरैशी, मुनाजिर और आमिर को आरोपी बनाया गया है। केस की सुनवाई के दौरान अजीजुद्दीन की मौत हो गई थी। इस वजह से 30 आरोपियों के खिलाफ केस चलाया गया। मामले में आरोपी सलीम को छोड़कर 29 में से 28 लोग जेल से रिहा हो चुके हैं।