आर्यन खान समेत तीन आरोपियों को ड्रग्स केस में मिली जमानत, 25 दिन पहले हुए थे गिरफ्तार

By सतीश कुमार सिंह | Published: October 28, 2021 04:51 PM2021-10-28T16:51:14+5:302021-10-28T17:59:56+5:30

आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी, मामले में सह आरोपी अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई और मुनमुन धमेचा की ओर से पेश अधिवक्ता अली कासिफ खान देशमुख ने अपनी दलीलें पूरी की।

Bombay High Court grants bail to Aryan Khan in drugs-on-cruise case | आर्यन खान समेत तीन आरोपियों को ड्रग्स केस में मिली जमानत, 25 दिन पहले हुए थे गिरफ्तार

जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद पिछले सप्ताह उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया। (आर्य़न खान की फाइल फोटो)

Highlightsआर्यन खान की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्बरे ने मंगलवार को सुनवाई शुरू की थी। कथित तौर पर उगाही की शिकायतों की जांच के लिए पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया है।तीन अक्टूबर को आर्यन खान (23), मर्चेंट और धमेचा को अन्य के साथ गिरफ्तार किया गया था।

मुंबईः बंबई उच्च न्यायालय में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका दे दी है। तीन दिन सुनवाई करने के बाद उच्च न्यायालय ने राहत देते हुए जमानत दे दी। आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी बेल मिल गई है। 

आर्यन खान को क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि आज की रात आर्यन खान सहित सभी जेल में ही रहेंगे। आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही बाहर आएंगे। 25 दिन के बाद जेल से बाहर आएंगे।

न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ ने मामले में सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी। न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने कहा ‘‘सभी तीनों अपीलें स्वीकार की जाती है। मैं कल शाम तक विस्तृत आदेश दूंगा।’’ आर्यन के वकीलों ने तब नगद जमानत देने की अनुमति मांगी जिसे अस्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि मुचलका देना होगा।

न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने कहा ‘‘मैं आने वाले कल में भी आदेश दे सकता था, लेकिन मैंने यह आज दिया।’’ आर्यन के वकीलों की टीम अब उनकी शुक्रवार तक रिहाई के लिए औपचारिकताएं पूरी करने का प्रयास करेगी। 23 वर्षीय आर्यन फिलहाल न्यायिक हिरासत में सेंट्रल मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं।

आर्यन, अरबाज और मुनमुन को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। मादक पदार्थ रखने, उसका सेवन करने, प्रतिबंधित मादक पदार्थ की खरीदी और बिक्री तथा साजिश के लिए उनके खिलाफ स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस कानून) की उपयुक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

गौरतलब है कि मुंबई तट के नजदीक क्रूज जहाज पर एनसीबी की छापेमारी के दौरान मादक पदार्थ मिलने के मामले में तीन अक्टूबर को आर्यन खान (23), मर्चेंट और धमेचा को अन्य के साथ गिरफ्तार किया गया था। एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद पिछले सप्ताह उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया।

आर्यन खान के मामले से जुड़े उगाही के मामले की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने दल का गठन किया

मुंबई पुलिस ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े समेत एजेंसी के अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कथित तौर पर उगाही की शिकायतों की जांच के लिए पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। मामला मादक पदार्थों से जुड़ा है जिसमें आर्यन खान शामिल है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस, स्वतंत्र चश्मदीद प्रभाकर सैल, वकील सुधा द्विवेदी और कनिष्क जैन तथा नितिन देशमुख द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों की जांच कर रही है। इन सभी शिकायतों की एक साथ जांच की जा रही है।

Web Title: Bombay High Court grants bail to Aryan Khan in drugs-on-cruise case

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