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जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार को तीन साल की सजा और 50000 रुपए का जुर्माना, सीएम नीतीश की छाती तोड़ने की दी थी धमकी

By एस पी सिन्हा | Updated: July 30, 2022 19:51 IST

साल 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सीना तोड़ देने की बात कही थी.

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ठळक मुद्देकोर्ट ने पांच हजार के मुचलके पर पूर्व सांसद अरुण कुमार को जमानत दे दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चेहरा बदलकर अनंत सिंह जैसे दर्जनों लोगों का शोषण अपने लाभ के लिए करते रहे हैं.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तब महागठबंधन में थे.

 

 

पटनाः बिहार में जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार को अदालत ने तीन साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. साल 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दिए गए एक विवादित बयान को लेकर जहानाबाद की कोर्ट ने पूर्व सांसद को यह सजा सुनाई है.

हालांकि कोर्ट ने पांच हजार के मुचलके पर पूर्व सांसद अरुण कुमार को जमानत दे दी है. दरअसल, साल 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सीना तोड़ देने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चेहरा बदलकर अनंत सिंह जैसे दर्जनों लोगों का शोषण अपने लाभ के लिए करते रहे हैं.

काम निकल जाने के बाद ऐसे लोगों की उन्हें जरूरत नहीं रह जाती. लेकिन उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह कौम चुड़ी पहनकर नहीं बैठी है. यह नीतीश कुमार की छाती भी तोड़ सकती है. हालांकि पूर्व सांसद अरुण कुमार के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पलटवार किया था. उन्होंने कहा था की मैं उपलब्ध हूं, उन्हें जो करना है, कर लें.

उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, वह उनको मुबारक हो. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तब महागठबंधन में थे. अरुण कुमार के बयान की तीखी आलोचना करते हुए उन्होंने यह भी कहा था अरुण कुमार ने अमर्यादित बयान एनडीए गठबंधन के तीनों पार्टी के अध्यक्षों की मौजूदगी में कहा था.

इसलिए यह एनडीए का ऑफिशियल स्टेटमेंट था. वहीँ नीतीश कुमार के गठबंधन में रहने के कारण राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी इस पर कडी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था की कोई नेता मुख्यमंत्री को छाती तोडने की धमकी दे रहा है.

हम 1990 जैसे हालात नहीं होने देंगे. अब अरुण कुमार के इसी बयान से जुडे मामले पर सुनवाई करते हुए जहानाबाद व्यवहार न्यायालय ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने उनपर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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