Ballia: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक ग्राम पंचायत ने व्याभिचार की आरोपी एक महिला को उसके कथित प्रेमी के साथ रहने की अनुमति दे दी। महिला के पति और ससुराल वालों ने उस पर व्यभिचार का आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत से "विवाह खत्म करने" की अनुमति मांगी थी। तीन महीने पुराने विवाह को खत्म करने की अनुमति देने के पंचायत के फैसले के समय महिला का प्रेमी भी वहां मौजूद था।
बड़सरी ग्राम के प्रधान कमलेश सिंह ने घटना की पुष्टि की और बताया कि बड़सरी जागीर के मुकेश राजभर ने 28 मई, 2025 को परसिया गांव की अन्नू राजभर से शादी की थी। ग्रामीणों ने बताया कि 31 अगस्त को अन्नू के ससुराल वालों ने कैथौली गांव के अनीश राजभर को बंधक बना लिया और दोनों पर विवाहेतर संबंध का आरोप लगाया।
उन्होंने बताया कि मुकेश के परिवार के अनुरोध पर सोमवार को एक ग्राम पंचायत बुलाई गई, जहां इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। मुकेश ने पंचायत को बताया कि उसकी पत्नी "बेवफा" है और वह उसके साथ नहीं रहना चाहता। इसके बाद, ग्राम पंचायत ने घोषणा की कि विवाह को समाप्त कर दिया गया है।
मनियार के थाना प्रभारी कौशल पाठक ने मंगलवार को कहा कि इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पाठक ने कहा, "हमें भी आपसी सहमति से लिए गए पंचायत के फैसले के बारे में पता चला है। चूंकि हमें इस मामले में किसी की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है, इसलिए कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।"