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Bahraich: इंस्टाग्राम पर दो समुदायों के बच्चों के बीच धर्मों को लेकर आपत्तिजनक बातचीत?, स्क्रीनशॉट सार्वजनिक होने के बाद तनाव, नाबालिग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 8, 2024 11:11 IST

Bahraich: बच्चों के बीच एक-दूसरे के धर्मों को लेकर इंस्टाग्राम पर हुई आपत्तिजनक चैटिंग के बाद अल्पसंख्यक समाज के हजारों लोगों ने एक बच्चे का घर घेर लिया, जिससे शहर में तनाव फैल गया।

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ठळक मुद्देप्रदर्शनकारियों ने बातचीत में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बच्चे की गिरफ्तारी की मांग की।थाना कोतवाली नानपारा क्षेत्र के नानपारा कस्बे में दो समुदायों के दो बच्चे स्कूल में साथ पढ़ते हैं। पुलिस के अनुसार बच्चों द्वारा आपस में चैट की गयी जिसमें कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी गयी हैं।

Bahraich: बहराइच जिले के नानपारा क़स्बे में सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर दो समुदायों के बच्चों के बीच उनके धर्मों को लेकर आपत्तिजनक बातचीत के स्क्रीनशॉट सार्वजनिक होने के बाद सोमवार शाम तनाव फैल गया, जिसके बाद एक नाबालिग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अल्पसंख्यक समुदाय के हजारों लोगों ने एक बच्चे के घर को घेर लिया, जिससे क्षेत्र में अशांति फैल गई और पुलिस की तैनाती करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों ने बातचीत में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बच्चे की गिरफ्तारी की मांग की।

अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) पवित्र मोहन त्रिपाठी ने बताया, "थाना कोतवाली नानपारा क्षेत्र के नानपारा कस्बे में दो समुदायों के दो बच्चे स्कूल में साथ पढ़ते हैं। बच्चों के बीच एक-दूसरे के धर्मों को लेकर इंस्टाग्राम पर हुई आपत्तिजनक चैटिंग के बाद अल्पसंख्यक समाज के हजारों लोगों ने एक बच्चे का घर घेर लिया, जिससे शहर में तनाव फैल गया।”

पुलिस के अनुसार बच्चों द्वारा आपस में चैट की गयी जिसमें कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी गयी हैं। एएसपी ने बताया कि इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया, “त्योहार का समय है, कोई अप्रिय घटना ना होने पाए, इसलिए शहर में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इस समय पूरी तरह से शांति है।"

पुलिस के अनुसार क़स्बा निवासी रहमत अली हाशमी की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने नाबालिग बच्चे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 298 (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना), 302 (शब्दों से किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 353 (सार्वजनिक शरारत पैदा करने वाले बयान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

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