Bahraich Dalit girl molested action: बहराइच जिले में एक दलित लड़की से दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा छेड़छाड़ का विरोध करने पर छुरियों से हमला किए जाने के मामले में थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर किया गया और दारोगा व दो प्रधान आरक्षियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में सभी नौ नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बुधवार को बताया कि पिछले रविवार को नानपारा कोतवाली क्षेत्र के तहत आने वाले बोधवा गांव में स्थित साप्ताहिक बाजार में खरीदारी करने गयी 19 वर्षीय दलित युवती से दूसरे समुदाय के कुछ युवकों ने छेड़छाड़ की थी। युवती के गांव से कुछ लोग आरोपियों के परिवार से छेड़छाड़ पर आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे तो दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी।
उन्होंने बताया कि आरोपियों ने मांस की दुकान में रखी छुरियों से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया था जिससे युवती सहित कुछ लोग घायल हो गए थे। शुक्ला ने बताया कि इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह को लाइन हाजिर किया गया जबकि इलाके के दारोगा अशोक कुमार एवं दो प्रधान आरक्षियों को मंगलवार को निलंबित कर दिया गया।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वारदात के सिलसिले में भारतीय न्याय संहिता और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की सुसंगत धाराओं में नौ युवकों को नामजद करते हुए मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने छह नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। बाकी बचे तीन आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी को 20 साल की कैद
उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में एक युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सहायक जिला सरकारी वकील विजय नारायण सिंह ने बुधवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) विनय कुमार सिंह ने मंगलवार को सुनील कुमार (23) को नौतनवा क्षेत्र में 2020 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने उस पर 8,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सुनील कुमार 27 अप्रैल 2020 को 14 साल की लड़की को उसके घर से बहला-फुसलाकर ले गया था और उसके साथ बलात्कार किया था।